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अदालत ने आतंकी तौहीद अहमद को 5 दिन की रिमांड पर भेजा - एनआईए कोर्ट का फैसला

एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने आतंकी गधिविधियों में सल्पित तौहीद अहमद शाह (Tauheed Ahmed Shah) को 5 दिन के लिए रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है.

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कोर्ट (सांकेतिक फोटो)
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Published : Jul 3, 2022, 3:05 PM IST

Updated : Jul 3, 2022, 4:01 PM IST

लखनऊ: एनआईए के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गजाली (Special Judge Mohammad Ghazali) ने रविवार को आरोपी तौहीद अहमद शाह को पांच दिन के लिए एनआईए की रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. विवेचना के दौरान आतंकी का भारत विरोधी लोगों से संबंध पाए जाने पर अन्य आरोपियों की पहचान के लिए यह आदेश दिया है.अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अभिरक्षा रिमांड अवधि 7 जुलाई को सायं पांच बजे तक प्रभावी होगी.

अदालत ने आरोपी का पुलिस रिमांड स्वीकृत करते हुए कहा कि एनआईए के विवेचक आरोपी को अभिरक्षा में लेने के पहले उसका डॉक्टरी परीक्षण कराए. साथ ही अदालत ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करने का भी आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें: यूपी को मिनी आंध्र प्रदेश और लखनऊ को फिशरीज हब बनाना लक्ष्य, जानिये मत्स्य विकास मंत्री ने क्या कहा?

एनआईए के विशेष अधिवक्ता एमके सिंह का तर्क था कि इसके आरोपी को 15 फरवरी 2022 से 21 फरवरी 2022 तक एनआईए अभिरक्षा में दिए जाने का आदेश दिया जा चुका है. अभियुक्त के पास से मिले मोबाइल फोन को सीडीएसी त्रिवेंद्रम केरल में डाटा परीक्षण और विश्लेषण के लए भेजा गया था. जहां प्राप्त रिपोर्ट के दौरान अभियुक्त के सोशल मीडिया अकाउंट से कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो प्राप्त हुए. इन वीडियो में कई व्यक्ति प्रतिबंधित घातक हथियार एके-47 लहराते हुए भारत देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की वार्ता कर रहे थे. कहा गया है कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए अभियुक्त तौहीद अहमद शाह को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना आवश्यक है.

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लखनऊ: एनआईए के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गजाली (Special Judge Mohammad Ghazali) ने रविवार को आरोपी तौहीद अहमद शाह को पांच दिन के लिए एनआईए की रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. विवेचना के दौरान आतंकी का भारत विरोधी लोगों से संबंध पाए जाने पर अन्य आरोपियों की पहचान के लिए यह आदेश दिया है.अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अभिरक्षा रिमांड अवधि 7 जुलाई को सायं पांच बजे तक प्रभावी होगी.

अदालत ने आरोपी का पुलिस रिमांड स्वीकृत करते हुए कहा कि एनआईए के विवेचक आरोपी को अभिरक्षा में लेने के पहले उसका डॉक्टरी परीक्षण कराए. साथ ही अदालत ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करने का भी आदेश दिया है.

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एनआईए के विशेष अधिवक्ता एमके सिंह का तर्क था कि इसके आरोपी को 15 फरवरी 2022 से 21 फरवरी 2022 तक एनआईए अभिरक्षा में दिए जाने का आदेश दिया जा चुका है. अभियुक्त के पास से मिले मोबाइल फोन को सीडीएसी त्रिवेंद्रम केरल में डाटा परीक्षण और विश्लेषण के लए भेजा गया था. जहां प्राप्त रिपोर्ट के दौरान अभियुक्त के सोशल मीडिया अकाउंट से कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो प्राप्त हुए. इन वीडियो में कई व्यक्ति प्रतिबंधित घातक हथियार एके-47 लहराते हुए भारत देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की वार्ता कर रहे थे. कहा गया है कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए अभियुक्त तौहीद अहमद शाह को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना आवश्यक है.

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Last Updated : Jul 3, 2022, 4:01 PM IST
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