लखनऊः समाजवादी पार्टी से विधायक मोहम्मद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई है. रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाने के बाद न्यायालय की कॉपी विधानसभा सचिवालय को भेजी गई. जिसके मिलने के बाद सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर सदर सीट रिक्त घोषित करने की कार्यवाही विधान सभा सचिवालय की तरफ से की गई. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलने के बाद आजम खान की सदस्यता रद्द की. गुरूवार को ही आजम खान को हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा हुई है. सजा के बाद विधानसभा की सदस्यता जाना तय थी. सजा की आधिकारिक काॅपी मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त कर दिया गया. अब जल्द ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा.
उल्लेखनीय है कि हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को तीन साल की सजा गुरुवार को सुनाई थी. कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से इसकी पत्रावली तैयार की गई और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित करने की कार्यवाही की. इसके साथ ही मोहम्मद आजम खान की 17 मई की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करने की कार्यवाही की गई है. आने वाले कुछ समय में अब रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से की जाएगी. इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मोहम्मद आजम खान इस पूरे मामले में राहत के लिए उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं.
रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है. उन्होंने मांग की है कि आजम खान के खिलाफ 2019 से भड़काऊ भाषण का मामला चल रहा था, जिसमें रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उन्हें तीन साल की सजा और अर्थदंड दिया गया है, ऐसे में दो साल से अधिक सजा होने के चलते उनकी विधायकी खत्म किए जाने योग्य है. उन्होंने मांग की है कि शीघ्र अति शीघ्र आजम खान की विधानसभा से सदस्यता खत्म की जाए. भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव दोनों को पत्र लिखकर यह मांग की है कि इसमें जो भी संवैधानिक कार्यवाही होती है उसे किया जाए.
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