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शाइन सिटी घोटाला मामलाः अपर सत्र न्यायालय ने एक और अभियुक्त की जमानत अर्जी की खारिज

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Published : Jan 7, 2022, 10:46 PM IST

शाइन सिटी घोटाला मामले के एक और अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. जिसे अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने खारिज किया है.

शाइन सिटी घोटाला मामला
शाइन सिटी घोटाला मामला

लखनऊः शाइन सिटी घोटाला मामले में एक और अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. कम्पनी में निवेश करके लाभ देने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने के आरोपी टीम के सीनियर एसोसिएट विक्रम सिंह की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दिया है.

कोर्ट में सरकारी वकील अरुण पांडेय ने तर्क दिया कि वादी अमित कुमार द्विवेदी ने गोमती नगर थाने में 2 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वादी और उसके बड़े भाई अरविंद ने शाइन फूड और शाइन इंफ्रा में 4 लाख 56 हजार 250 रुपये का निवेश किया था.

इसे भी पढ़ें- अलीगढ़ पुलिस पर आरोप: पुलिसकर्मी ने ढाबे के बर्तन किये चोरी, वारदात CCTV में कैद

इसके बारे में कहा गया कि आरोपियों ने निवेश के एवज में चेक दिए थे, जो कि बाउंस हो गया. आरोप है कि एमडी राशिद नसीम और आसिफ नसीम के निर्देश पर टीम के सीनियर एसोसिएट विक्रम ने वादी और उसके भाई को बहला-फुसला कर निवेश कराया और वादी का पैसा हड़प लिया.

इसे भी पढ़ें- पत्नी के धक्का देने से हुई थी पति की मौत, पुलिस से बचने के लिए पत्नी ने गढ़ी झूठी कहानी...

लखनऊः शाइन सिटी घोटाला मामले में एक और अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. कम्पनी में निवेश करके लाभ देने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने के आरोपी टीम के सीनियर एसोसिएट विक्रम सिंह की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दिया है.

कोर्ट में सरकारी वकील अरुण पांडेय ने तर्क दिया कि वादी अमित कुमार द्विवेदी ने गोमती नगर थाने में 2 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वादी और उसके बड़े भाई अरविंद ने शाइन फूड और शाइन इंफ्रा में 4 लाख 56 हजार 250 रुपये का निवेश किया था.

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इसके बारे में कहा गया कि आरोपियों ने निवेश के एवज में चेक दिए थे, जो कि बाउंस हो गया. आरोप है कि एमडी राशिद नसीम और आसिफ नसीम के निर्देश पर टीम के सीनियर एसोसिएट विक्रम ने वादी और उसके भाई को बहला-फुसला कर निवेश कराया और वादी का पैसा हड़प लिया.

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