लखनऊ: सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा शुक्ला ने रायबरेली में हुए उन्नाव रेप पीड़िता की कार एक्सीडेंट के मामले में नामजद अभियुक्तों के घरों की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किया है. इसके साथ ही इस मामले में निरुद्ध ट्क ड्राइवर आशीष कुमार पाल और खलासी मोहन श्रीवास को तीन दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का भी आदेश दिया है. इन दोनों अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड की अवधि तीन अगस्त की दोपहर तीन बजे से शुरू होगी. उन्होंने यह आदेश इन सभी मामलों में दाखिल सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
सीबीआई ने अर्जी दाखिल कर इस मामले में नामजद अभियुक्तों के आवासीय परिसर की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी करने की मांग की थी. सीबाआई ने कहा था कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, अवधेश सिंह एडवोकेट नामजद हैं.
वहीं विनय सेंगर ने इस अपराध में कुलदीप सिंह का साथ दिया था और ट्रक मालिक देवेन किशोर पाल तथा ड्राइवर आशीष कुमार पाल और खलासी मोहन श्रीवास के संबंध में एफआईआर में तथ्य अंकित हैं. चूंकि इस मामले की विवेचना प्रारम्भिक स्तर पर है और अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं, प्रपत्र, व मोबाइल फोन तथा अन्य आवश्यक साक्ष्यों को खत्म करने की संभावना है. ऐसे में इसे रोकने व साक्ष्य एकत्रित करने के लिए इन सभी अभियुक्तों के आवासीय परिसर की तलाशी जरूरी है. लिहाजा सर्च वारंट जारी किया जाए.
सीबीआई ने इसके साथ ही ड्राइवर आशीष कुमार पाल और खलासी मोहन श्रीवास को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में सौंपने की मांग की थी. सीबीआई ने कहा था कि इनसे आवश्यक साक्ष्य और ट्रक के संबंध में जरूरी सूचनाएं एकत्रित करनी हैं.