ETV Bharat / state

उन्नाव रेपकांड: नामजद अभियुक्तों के खिलाफ जारी हुआ सर्च वारंट - up news

सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को उन्नाव रेप पीड़िता का रायबरेली में हुए सड़क हादसे को लेकर सभी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया है. इसके साथ ही ट्क ड्राइवर और खलासी को सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश भी दिया है.

उन्नाव रेपकांड
author img

By

Published : Aug 3, 2019, 11:15 PM IST

लखनऊ: सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा शुक्ला ने रायबरेली में हुए उन्नाव रेप पीड़िता की कार एक्सीडेंट के मामले में नामजद अभियुक्तों के घरों की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किया है. इसके साथ ही इस मामले में निरुद्ध ट्क ड्राइवर आशीष कुमार पाल और खलासी मोहन श्रीवास को तीन दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का भी आदेश दिया है. इन दोनों अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड की अवधि तीन अगस्त की दोपहर तीन बजे से शुरू होगी. उन्होंने यह आदेश इन सभी मामलों में दाखिल सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

सीबीआई ने अर्जी दाखिल कर इस मामले में नामजद अभियुक्तों के आवासीय परिसर की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी करने की मांग की थी. सीबाआई ने कहा था कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, अवधेश सिंह एडवोकेट नामजद हैं.

वहीं विनय सेंगर ने इस अपराध में कुलदीप सिंह का साथ दिया था और ट्रक मालिक देवेन किशोर पाल तथा ड्राइवर आशीष कुमार पाल और खलासी मोहन श्रीवास के संबंध में एफआईआर में तथ्य अंकित हैं. चूंकि इस मामले की विवेचना प्रारम्भिक स्तर पर है और अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं, प्रपत्र, व मोबाइल फोन तथा अन्य आवश्यक साक्ष्यों को खत्म करने की संभावना है. ऐसे में इसे रोकने व साक्ष्य एकत्रित करने के लिए इन सभी अभियुक्तों के आवासीय परिसर की तलाशी जरूरी है. लिहाजा सर्च वारंट जारी किया जाए.

सीबीआई ने इसके साथ ही ड्राइवर आशीष कुमार पाल और खलासी मोहन श्रीवास को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में सौंपने की मांग की थी. सीबीआई ने कहा था कि इनसे आवश्यक साक्ष्य और ट्रक के संबंध में जरूरी सूचनाएं एकत्रित करनी हैं.

लखनऊ: सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा शुक्ला ने रायबरेली में हुए उन्नाव रेप पीड़िता की कार एक्सीडेंट के मामले में नामजद अभियुक्तों के घरों की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किया है. इसके साथ ही इस मामले में निरुद्ध ट्क ड्राइवर आशीष कुमार पाल और खलासी मोहन श्रीवास को तीन दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का भी आदेश दिया है. इन दोनों अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड की अवधि तीन अगस्त की दोपहर तीन बजे से शुरू होगी. उन्होंने यह आदेश इन सभी मामलों में दाखिल सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

सीबीआई ने अर्जी दाखिल कर इस मामले में नामजद अभियुक्तों के आवासीय परिसर की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी करने की मांग की थी. सीबाआई ने कहा था कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, अवधेश सिंह एडवोकेट नामजद हैं.

वहीं विनय सेंगर ने इस अपराध में कुलदीप सिंह का साथ दिया था और ट्रक मालिक देवेन किशोर पाल तथा ड्राइवर आशीष कुमार पाल और खलासी मोहन श्रीवास के संबंध में एफआईआर में तथ्य अंकित हैं. चूंकि इस मामले की विवेचना प्रारम्भिक स्तर पर है और अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं, प्रपत्र, व मोबाइल फोन तथा अन्य आवश्यक साक्ष्यों को खत्म करने की संभावना है. ऐसे में इसे रोकने व साक्ष्य एकत्रित करने के लिए इन सभी अभियुक्तों के आवासीय परिसर की तलाशी जरूरी है. लिहाजा सर्च वारंट जारी किया जाए.

सीबीआई ने इसके साथ ही ड्राइवर आशीष कुमार पाल और खलासी मोहन श्रीवास को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में सौंपने की मांग की थी. सीबीआई ने कहा था कि इनसे आवश्यक साक्ष्य और ट्रक के संबंध में जरूरी सूचनाएं एकत्रित करनी हैं.


लखनऊ। विधि संवाददाता
सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेªट अनुराधा शुक्ला ने रायबरेली में उन्नाव रेप पीड़िता की कार मंें हुए एक्सीडेंट के मामले में नामजद अभियुक्तों के घरों की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किया है। साथ ही इस मामले में निरुद्ध ट्रªक ड्रªाइवर आशीष कुमार पाल व खलासी मोहन श्रीवास को तीन दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी मंे सौंपने का भी आदेश दिया है। इन दोनों अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड की अवधि तीन अगस्त की दोपहर तीन बजे से शुरु होगी। उन्होंने यह आदेश इन सभी मामलों में दाखिल सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।

सीबीआई ने अर्जी दाखिल कर इस मामले में नामजद अभियुक्तों के आवासीय परिसर की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी करने की मंाग की थी। कहा था कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, अवधेश सिंह एडवोकेट नामजद हैं। जबकि विनय सेंगर ने इस अपराध में कुलदीप सिंह का साथ दिया था और ट्रªक मालिक देवेन किशोर पाल तथा ड्रªाइवर आशीष कुमार पाल व खलासी मोहन श्रीवास के संबध में एफआईआर में तथ्य अंकित हैं। चूकि इस मामले की विवेचना प्रारम्भिक स्तर पर है और अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं, प्रपत्र, व मोबाइल फोन तथा अन्य आवश्यक साक्ष्यों को खत्म करने की संभावना है। ऐसे में इसे रोकने व साक्ष्य एकत्रित करने के लिए इन सभी अभियुक्तों के आवासीय परिसर की तलाशी जरुरी है। लिहाजा सर्च वारंट जारी किया जाए।

सीबीआई ने इसके साथ ही ड्रªाइवर आशीष कुमार पाल व खलासी मोहन श्रीवास को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में सौंपने की मांग की थी। कहा था कि इनसे आवश्यक साक्ष्य व ट्रªक के संबध में जरुरी सुचनाएं एकत्रित करनी है।

लखनऊ। विधि संवाददाता
एडीजे सीताराम वर्मा ने दोहरे हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त उमेश चंद्र श्रीवास्तव, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव व गिरीश चंद्र श्रीवास्तव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने इन तीनांे भाईयों पर अलग-अलग 10 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। सरकारी वकील मुनेश बाबू यादव के मुताबिक 17 फरवरी, 2008 को इस घटना की एफआईआर चंकित गुप्ता नेे थाना नाका में दर्ज कराई थी। अभियुक्तों ने मकान का मुकदमा वापस लेने संे इंकार करने कर चंकित के पिता रमेश गुप्ता व उसकी मां सरोज की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.