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सहारा ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा, तीन अधिकारी तलब

सहारा ने नेटफिल्क्स पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है. सहारा (Sahara) ने कहा कि 'बैड ब्वॉय मिलेनियरः इंडिया' (Bad Boy Billionaires: India) नाम से बनी डॉक्यूमेंट्री में सुब्रत राय की छवि धूमिल की गई है. वहीं कोर्ट ने नेटफिल्क्स (Netflix) के तीन अधिकारियों को तलब किया है.

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Published : Oct 13, 2021, 8:08 PM IST

लखनऊ कोर्ट.
लखनऊ कोर्ट.

लखनऊः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम सुनील कुमार की अदालत ने 'बैड ब्वॉय मिलेनियरः इंडिया' (Bad Boy Billionaires: India) नाम से बनी डॉक्यूमेंट्री में सहारा और इसके मालिक सुब्रत राय की छवि धूमिल करने के आरोप में नेटफ्लिक्स के निदेशक अभिषेक नाग, डॉक्यूमेंट्री निदेशक निक रीड और प्रोड्यूसर रीवा शर्मा को 15 नंवबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

यह आदेश कोर्ट ने सहारा और इसके कुछ कर्मचारियों की ओर से दाखिल परिवाद पर बुधवार को पारित किया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों से तीनों अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 500, 501 और 502 के तहत मानहानि कारित करने का अपराध बनता है. लिहाजा उन्हें विचारण के लिए तलब करना समीचीन प्रतीत हेाता है.

परिवाद में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ने बैड ब्वॉय मिलेनियरः इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री 5 अक्टूबर 2020 को रिलीज की थी. उक्त डॉक्यूमेंट्री पर सहारा को शुरू से ही आपत्ति थी. आरोप है कि इसमें सुब्रत राय की छवि खराब दिखाने की कोशिश की गई है. यह भी कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इसे जानबूझकर मसालेदार बनाया गया है. ताकि इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ाई जा सके. ऐसा करके सहारा और सुब्रत राय की मानहानि कारित की गई है. मामले में सहारा की ओर से जीशान घुलाम और भुवनेश मणि त्रिपाठी को बतौर गवाह पेश किया गया है.

लखनऊः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम सुनील कुमार की अदालत ने 'बैड ब्वॉय मिलेनियरः इंडिया' (Bad Boy Billionaires: India) नाम से बनी डॉक्यूमेंट्री में सहारा और इसके मालिक सुब्रत राय की छवि धूमिल करने के आरोप में नेटफ्लिक्स के निदेशक अभिषेक नाग, डॉक्यूमेंट्री निदेशक निक रीड और प्रोड्यूसर रीवा शर्मा को 15 नंवबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

यह आदेश कोर्ट ने सहारा और इसके कुछ कर्मचारियों की ओर से दाखिल परिवाद पर बुधवार को पारित किया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों से तीनों अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 500, 501 और 502 के तहत मानहानि कारित करने का अपराध बनता है. लिहाजा उन्हें विचारण के लिए तलब करना समीचीन प्रतीत हेाता है.

परिवाद में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ने बैड ब्वॉय मिलेनियरः इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री 5 अक्टूबर 2020 को रिलीज की थी. उक्त डॉक्यूमेंट्री पर सहारा को शुरू से ही आपत्ति थी. आरोप है कि इसमें सुब्रत राय की छवि खराब दिखाने की कोशिश की गई है. यह भी कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इसे जानबूझकर मसालेदार बनाया गया है. ताकि इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ाई जा सके. ऐसा करके सहारा और सुब्रत राय की मानहानि कारित की गई है. मामले में सहारा की ओर से जीशान घुलाम और भुवनेश मणि त्रिपाठी को बतौर गवाह पेश किया गया है.

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