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लखनऊ: RTO ने डीलरों के साथ की बैठक, वाहनों में एसएलडी लगाने के दिए निर्देश - लखनऊ खबर

यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आरटीओ लखनऊ ने डीलरों के साथ बैठक की. बैठक में आरटीओ ने सभी वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (एसएलडी) लगाए जाने के निर्देश दिए.

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आरटीओ ने वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाए जाने के दिए निर्देश.
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Published : Dec 22, 2019, 7:49 AM IST

लखनऊ: परिवहन विभाग की तरफ से विनिर्माताओं और डीलरों को केंद्रीय मोटर नियमावली 1989 के नियम 118 के (उपनियम दो) के तहत 1 अक्टूबर 2015 के बाद निर्मित होने वाले सभी वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (एसएलडी) लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं. इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर वाहन में स्पीड गवर्नर लगा नहीं पाया जाता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? बावजूद इसके अभी भी बिना एसएलडी के ही तमाम वाहन संचालित हो रहे हैं. जिस पर अब विभाग गंभीर हो गया है.

  • शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आरटीओ लखनऊ ने डीलरों के साथ बैठक की.
  • आरटीओ लखनऊ ने साफ तौर पर सभी वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाए जाने के निर्देश दिए.
  • साथ ही एनआईसी द्वारा विकसित एसएलडी पोर्टल पर भरी गई एसएलडी फिटेड वाहनों की सूचना का वाहन पोर्टल से इंटीग्रेशन किए जाने के प्रावधान की जानकारी दी.

बिना एसएलडी वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई
आरटीओ कार्यालय में संभागीय परिवहन अधिकारी रामफेर द्विवेदी ने शनिवार को स्पीड गवर्नर के अधिकृत डीलरों के साथ बैठक की. बैठक में परिवहन अधिकारी ने परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से जारी आदेशों की जानकारी दी. परिवहन अधिकारी ने बताया कि 7 मई 2018 को वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाए जाने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. अब अगर कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना एसएलडी फिटमेंट के पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 190 ( 2) के तहत 25 सौ रुपये और दोबारा अपराध करने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ: तीन दिवसीय ट्रैवल मार्ट का आयोजन, टूरिज्म की दी जा रही जानकारी

4 सौ डीलर ले चुके हैं यूजर आईडी और पासवर्ड
इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एनआईसी की तरफ से विकसित किए गए पोर्टल पर सभी विनिर्माताओं का रजिस्ट्रेशन होना है. इसमें पंजीयन अधिकारी और डीलर भी शामिल हैं. वाहन निर्माताओं को स्पीड गवर्नर फिटेड वाहनों की सूचना इस पर देनी होगी, जिसके बाद वाहन पोर्टल से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा. परिवहन विभाग कार्यालय से यूजर आईडी और पासवर्ड सभी डीलरों को प्राप्त करने हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक परिवहन विभाग कार्यालय की तरफ से 4 सौ डीलर यूजर आईडी और पासवर्ड ले चुके हैं. जिनके द्वारा एसएलडी पोर्टल पर एसएलडी सर्टिफिकेट अपलोड करने की कार्रवाई की जानी है. पंजीयन अधिकारी को एसएलडी पोर्टल पर यह फिटमेंट भौतिक निरीक्षण के बाद अप्रूव करना है.

विनिर्माताओं के साथ ही डीलरों ने भी रखीं अपनी समस्याएं
बैठक में आरटीओ ने यह भी कहा कि वाहन पोर्टल द्वारा जनरेटेड एसएलडी के सर्टिफिकेट को संबंधित परिवहन कार्यालय के पंजीयन अधिकारी अप्रूव नहीं कर रहे हैं, जबकि पहले ही एसएलडी पोर्टल पर लॉगिन किए जाने के लिए सभी एआरटीओ प्रशासन को यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुके हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए अब एआरटीओ प्रशासन और पंजीयन अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है. वह वाहनों में लगी एसएलडी को एसएलडी पोर्टल पर अपलोडेड सर्टिफिकेशन को अपनी लॉगिन आईडी से अप्रूव करेंगे और एसएलडी फिटमेंट के बिना किसी भी दशा में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे. विनिर्माताओं के साथ ही डीलरों ने भी अपनी समस्याएं आरटीओ के सामने रखीं.

लखनऊ में स्पीड गवर्नर के जो मान्यता प्राप्त डीलर हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी. उनको एसएलडी पोर्टल पर सर्टिफिकेट को अपलोड करना है. अपलोड करने के बाद हमारे पंजीयन अधिकारी भौतिक सत्यापन के बाद अप्रूवल करेंगे. अभी तक जो हमारे डीलर थे. वे वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे थे. बहुत से वाहन स्वामी स्पीड गवर्नर नहीं लगा रहे हैं. प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाए और अगर डिवाइस नहीं लगाई पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई करें. तकनीकी अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे. इसके लिए उन्हें भी निर्देशित कर दिया गया है.
-रामफेर द्विवेदी, आरटीओ, लखनऊ

लखनऊ: परिवहन विभाग की तरफ से विनिर्माताओं और डीलरों को केंद्रीय मोटर नियमावली 1989 के नियम 118 के (उपनियम दो) के तहत 1 अक्टूबर 2015 के बाद निर्मित होने वाले सभी वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (एसएलडी) लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं. इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर वाहन में स्पीड गवर्नर लगा नहीं पाया जाता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? बावजूद इसके अभी भी बिना एसएलडी के ही तमाम वाहन संचालित हो रहे हैं. जिस पर अब विभाग गंभीर हो गया है.

  • शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आरटीओ लखनऊ ने डीलरों के साथ बैठक की.
  • आरटीओ लखनऊ ने साफ तौर पर सभी वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाए जाने के निर्देश दिए.
  • साथ ही एनआईसी द्वारा विकसित एसएलडी पोर्टल पर भरी गई एसएलडी फिटेड वाहनों की सूचना का वाहन पोर्टल से इंटीग्रेशन किए जाने के प्रावधान की जानकारी दी.

बिना एसएलडी वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई
आरटीओ कार्यालय में संभागीय परिवहन अधिकारी रामफेर द्विवेदी ने शनिवार को स्पीड गवर्नर के अधिकृत डीलरों के साथ बैठक की. बैठक में परिवहन अधिकारी ने परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से जारी आदेशों की जानकारी दी. परिवहन अधिकारी ने बताया कि 7 मई 2018 को वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाए जाने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. अब अगर कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना एसएलडी फिटमेंट के पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 190 ( 2) के तहत 25 सौ रुपये और दोबारा अपराध करने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ: तीन दिवसीय ट्रैवल मार्ट का आयोजन, टूरिज्म की दी जा रही जानकारी

4 सौ डीलर ले चुके हैं यूजर आईडी और पासवर्ड
इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एनआईसी की तरफ से विकसित किए गए पोर्टल पर सभी विनिर्माताओं का रजिस्ट्रेशन होना है. इसमें पंजीयन अधिकारी और डीलर भी शामिल हैं. वाहन निर्माताओं को स्पीड गवर्नर फिटेड वाहनों की सूचना इस पर देनी होगी, जिसके बाद वाहन पोर्टल से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा. परिवहन विभाग कार्यालय से यूजर आईडी और पासवर्ड सभी डीलरों को प्राप्त करने हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक परिवहन विभाग कार्यालय की तरफ से 4 सौ डीलर यूजर आईडी और पासवर्ड ले चुके हैं. जिनके द्वारा एसएलडी पोर्टल पर एसएलडी सर्टिफिकेट अपलोड करने की कार्रवाई की जानी है. पंजीयन अधिकारी को एसएलडी पोर्टल पर यह फिटमेंट भौतिक निरीक्षण के बाद अप्रूव करना है.

विनिर्माताओं के साथ ही डीलरों ने भी रखीं अपनी समस्याएं
बैठक में आरटीओ ने यह भी कहा कि वाहन पोर्टल द्वारा जनरेटेड एसएलडी के सर्टिफिकेट को संबंधित परिवहन कार्यालय के पंजीयन अधिकारी अप्रूव नहीं कर रहे हैं, जबकि पहले ही एसएलडी पोर्टल पर लॉगिन किए जाने के लिए सभी एआरटीओ प्रशासन को यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुके हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए अब एआरटीओ प्रशासन और पंजीयन अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है. वह वाहनों में लगी एसएलडी को एसएलडी पोर्टल पर अपलोडेड सर्टिफिकेशन को अपनी लॉगिन आईडी से अप्रूव करेंगे और एसएलडी फिटमेंट के बिना किसी भी दशा में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे. विनिर्माताओं के साथ ही डीलरों ने भी अपनी समस्याएं आरटीओ के सामने रखीं.

लखनऊ में स्पीड गवर्नर के जो मान्यता प्राप्त डीलर हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी. उनको एसएलडी पोर्टल पर सर्टिफिकेट को अपलोड करना है. अपलोड करने के बाद हमारे पंजीयन अधिकारी भौतिक सत्यापन के बाद अप्रूवल करेंगे. अभी तक जो हमारे डीलर थे. वे वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे थे. बहुत से वाहन स्वामी स्पीड गवर्नर नहीं लगा रहे हैं. प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाए और अगर डिवाइस नहीं लगाई पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई करें. तकनीकी अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे. इसके लिए उन्हें भी निर्देशित कर दिया गया है.
-रामफेर द्विवेदी, आरटीओ, लखनऊ

Intro:नोट: विजुअल और बाइट रैप से भेजे जा रहे हैं। धन्यवाद.
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एसएलडी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी एसएलडी की रिपोर्ट, आरटीओ ने दिए डीलरों को निर्देश

लखनऊ। परिवहन विभाग की तरफ से विनिर्माताओं और डीलरों को केंद्रीय मोटर नियमावली 19 89 के नियम 118 के (उपनियम दो) के तहत 1 अक्टूबर 2015 के बाद निर्मित होने वाले सभी वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाए जाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर वाहन में स्पीड गवर्नर लगा नहीं पाया जाता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है। बावजूद इसके अभी भी बिना एसएलडी के ही तमाम वाहन संचालित हो रहे हैं जिस पर अब विभाग गंभीर हो गया है। शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आरटीओ लखनऊ ने डीलरों के साथ बैठक की और साफ तौर पर सभी वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही एनआईसी द्वारा विकसित एसएलडी पोर्टल पर भरी गई एसएलडी फिटेड वाहनों की की सूचना का वाहन पोर्टल से इंटीग्रेशन किए जाने के प्रावधान की जानकारी दी।


Body:आरटीओ कार्यालय में संभागीय परिवहन अधिकारी रामफेर द्विवेदी ने शनिवार को स्पीड गवर्नर के अधिकृत डीलरों के साथ बैठक की और परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से जारी आदेशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 मई 2018 को वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाए जाने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अब अगर कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना एसएलडी फिटमेंट के पाया जाता है तो उसके विरुद्ध केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 190 ( 2) के तहत 2500 रुपए और दोबारा अपराध करने पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एनआईसी की तरफ से विकसित किए गए पोर्टल पर सभी विनिर्माताओं का रजिस्ट्रेशन होना है जिसमें पंजीयन अधिकारी और डीलर भी शामिल हैं। वाहन निर्माताओं को स्पीड गवर्नर फिटेड वाहनों की सूचना इस पर देनी होगी जिसके बाद वाहन पोर्टल से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। परिवहन विभाग कार्यालय से यूजर आईडी और पासवर्ड सभी डीलरों को प्राप्त करने हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक परिवहन विभाग कार्यालय की तरफ से 400 डीलर यूजर आईडी और पासवर्ड ले चुके हैं जिनके द्वारा एसएलडी पोर्टल पर एसएलडी सर्टिफिकेट अपलोड करने की कार्रवाई की जानी है। पंजीयन अधिकारी को एसएलडी पोर्टल पर यह फिटमेंट भौतिक निरीक्षण के बाद अप्रूव करना है।


Conclusion:बैठक में आरटीओ ने यह भी कहा कि वाहन पोर्टल द्वारा जनरेटेड एसएलडी के सर्टिफिकेट को संबंधित परिवहन कार्यालय के पंजीयन अधिकारी अप्रूव नहीं कर रहे हैं जबकि पहले ही एसएलडी पोर्टल पर लॉगिन किए जाने के लिए सभी एआरटीओ प्रशासन को यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुके हैं। उन्होंने कहा इसके लिए अब एआरटीओ प्रशासन और पंजीयन अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि वह वाहनों में लगी एसएलडी को एसएलडी पोर्टल पर अपलोडेड सर्टिफिकेशन को अपनी लॉगिन आईडी से अप्रूव करेंगे और एसएलडी फिटमेंट के बिना किसी भी दशा में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। विनिर्माताओं के साथ ही डीलरों ने भी अपनी समस्याएं आरटीओ के सामने रखीं।

बाइट: रामफेर द्विवेदी: आरटीओ लखनऊ


लखनऊ में स्पीड गवर्नर के जो मान्यता प्राप्त डीलर हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी। उनको एसएलडी पोर्टल पर सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद हमारे पंजीयन अधिकारी भौतिक सत्यापन के बाद अप्रूवल करेंगे। अभी तक जो हमारे डीलर थे वे वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे थे। बहुत से वाहन स्वामी स्पीड गवर्नर नहीं लगा रहे हैं। प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाए और अगर डिवाइस नहीं लगाई पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई करें। तकनीकी अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे इसके लिए उन्हें भी निर्देशित कर दिया गया है।

अखिल पांडेय, लखनऊ, 9336864096
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