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कोहरे में ट्रैक्टर ट्राॅली पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई

कोहरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर-ट्राॅली के पीछे के हिस्सों में चमकीला टेप लगाना अनिवार्य (Retro reflective tape mandatory) कर दिया गया है. परिवहन विभाग के उप परिवहन आयुक्त (लखनऊ जोन) निर्मल प्रसाद ने सभी आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश जारी किए हैं.

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Published : Dec 22, 2022, 7:56 AM IST

लखनऊ : कोहरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर-ट्राॅली के पीछे के हिस्सों में चमकीला टेप लगाना अनिवार्य (Retro reflective tape mandatory) कर दिया गया है. परिवहन विभाग के उप परिवहन आयुक्त (लखनऊ जोन) निर्मल प्रसाद ने सभी आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश जारी किए हैं कि जिन ट्रैक्टर ट्रॉली में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगा हो उन पर कार्रवाई की जाए.


लखनऊ के आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज ने बताया कि कोहरे के दौरान बगैर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे वाहनों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे वाहन पकड़े जाने पर चमकीला टेप लगवा कर ही छोड़ें, जिससे कोहरे में पीछे से आने वाले ट्रैक्टर-ट्राॅली से भिड़ने से बच सके. ट्रैक्टर-ट्राॅली के खिलाफ यह अभियान चलाने के निर्देश सभी चेकिंग दलों को दिए गए हैं. बता दें कि कुछ माह पहले ट्रैक्टर ट्राॅली के बड़े हादसे हुए हैं, जिसे सतर्कता बरती जा रही है. इसी के तहत निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैक्टर के साथ ही ट्राॅली में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जरूर लगा होना चाहिए. वजह है कि ट्रॉली में इंडिकेटर की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे में पीछे आ रहे वाहन को रात में दिखाई नहीं देता है कि आगे कोई वाहन जा भी रहा है, यही बड़े हादसे का सबब बनता है.

बता दें कि ट्रैक्टर में तो लाइट और इंडिकेटर होता है, लेकिन ट्राॅली में लाइट और इंडिकेटर की कोई व्यवस्था ही नहीं होती है. लिहाजा, सर्दी में कोहरे के चलते पीछे से आ रहे वाहन स्वामी को नजर ही नहीं आता है कि कोई ऐसा वाहन भी उसके आगे संचालित हो रहा है जो हादसे का कारण बन सकता है. यही वजह है कि परिवहन विभाग ने ट्रॉली में खासकर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं. इनकी बाकायदा चेकिंग होगी और टेप न लगे होने पर कार्रवाई भी की जाएगी.

यह भी पढ़ें : एमवीए के छात्र ने विंटेज कारों में शामिल बुगाती टाइप 41 का मॉडल का बनाया, हर तरफ हो रही चर्चा

लखनऊ : कोहरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर-ट्राॅली के पीछे के हिस्सों में चमकीला टेप लगाना अनिवार्य (Retro reflective tape mandatory) कर दिया गया है. परिवहन विभाग के उप परिवहन आयुक्त (लखनऊ जोन) निर्मल प्रसाद ने सभी आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश जारी किए हैं कि जिन ट्रैक्टर ट्रॉली में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगा हो उन पर कार्रवाई की जाए.


लखनऊ के आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज ने बताया कि कोहरे के दौरान बगैर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे वाहनों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे वाहन पकड़े जाने पर चमकीला टेप लगवा कर ही छोड़ें, जिससे कोहरे में पीछे से आने वाले ट्रैक्टर-ट्राॅली से भिड़ने से बच सके. ट्रैक्टर-ट्राॅली के खिलाफ यह अभियान चलाने के निर्देश सभी चेकिंग दलों को दिए गए हैं. बता दें कि कुछ माह पहले ट्रैक्टर ट्राॅली के बड़े हादसे हुए हैं, जिसे सतर्कता बरती जा रही है. इसी के तहत निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैक्टर के साथ ही ट्राॅली में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जरूर लगा होना चाहिए. वजह है कि ट्रॉली में इंडिकेटर की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे में पीछे आ रहे वाहन को रात में दिखाई नहीं देता है कि आगे कोई वाहन जा भी रहा है, यही बड़े हादसे का सबब बनता है.

बता दें कि ट्रैक्टर में तो लाइट और इंडिकेटर होता है, लेकिन ट्राॅली में लाइट और इंडिकेटर की कोई व्यवस्था ही नहीं होती है. लिहाजा, सर्दी में कोहरे के चलते पीछे से आ रहे वाहन स्वामी को नजर ही नहीं आता है कि कोई ऐसा वाहन भी उसके आगे संचालित हो रहा है जो हादसे का कारण बन सकता है. यही वजह है कि परिवहन विभाग ने ट्रॉली में खासकर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं. इनकी बाकायदा चेकिंग होगी और टेप न लगे होने पर कार्रवाई भी की जाएगी.

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