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बिजली विभाग में छह माह तक हड़ताल पर रोक

यूपी के लखनऊ में आगामी छह माह तक पावर कॉरपोरेशन में किसी भी तरह की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश सोमवार देर शाम अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार ने जारी किए.

बिजली विभाग में छह माह तक हड़ताल पर रोक
बिजली विभाग में छह माह तक हड़ताल पर रोक
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Published : Jan 5, 2021, 1:09 AM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने अगले छह माह के लिए पावर कारपोरेशन में किसी तरह की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऊर्जा विभाग में कर्मचारी किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी. बशर्ते छह माह के अंदर कोई भी प्रदर्शन किया तो. सोमवार देर शाम सरकार ने बिजली विभाग में किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर एस्मा लगाने की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.

सभी डिस्कॉम के लिए आदेश जारी
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने छह माह के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है. यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम में कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और केस्को के साथ ही यूपी जल विद्युत निगम में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार ने यह आदेश जारी किया है.

सरकार की तरफ से लगाई गई रोक
बता दें कि वर्तमान में तीन किसान बिल को लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है. किसान लगातार जोरदार प्रदर्शन कर सरकार से इन बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. आंदोलन से ट्रेनों का संचालन भी बाधित है. अब विभागों में भी सरकार की तरफ से अगले छह माह तक हड़ताल या अन्य किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.

लखनऊः उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने अगले छह माह के लिए पावर कारपोरेशन में किसी तरह की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऊर्जा विभाग में कर्मचारी किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी. बशर्ते छह माह के अंदर कोई भी प्रदर्शन किया तो. सोमवार देर शाम सरकार ने बिजली विभाग में किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर एस्मा लगाने की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.

सभी डिस्कॉम के लिए आदेश जारी
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने छह माह के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है. यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम में कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और केस्को के साथ ही यूपी जल विद्युत निगम में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार ने यह आदेश जारी किया है.

सरकार की तरफ से लगाई गई रोक
बता दें कि वर्तमान में तीन किसान बिल को लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है. किसान लगातार जोरदार प्रदर्शन कर सरकार से इन बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. आंदोलन से ट्रेनों का संचालन भी बाधित है. अब विभागों में भी सरकार की तरफ से अगले छह माह तक हड़ताल या अन्य किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.

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