लखनऊ: राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान उर्फ राजा महमूदाबाद को राहत देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएम लखनऊ को आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त जमीनों पर अपील के निर्णित होने तक कब्जा न किया जाए. राजा महमूदाबाद ने एडीएम प्रशासन द्वारा 26 दिसम्बर 2020 को पारित आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त के समक्ष अपील दायर कर रखी है. यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने राजा महमूदाबाद की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया.
याचिका पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर और शोभित मोहन शुक्ला का तर्क था कि सीलिंग अधिनियम की धारा 13 के तहत राजा ने मंडलायुक्त के सामने 8 जनवरी 2021 को ही अपील दाखिल कर दी थी. बावजूद इसके जिलाधिकारी लखनऊ अतिरिक्त जमीनों का कब्जा लेने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं. दलील दी गई कि धारा 14 स्पष्ट तौर पर प्रावधान करती है कि अपील के दौरान सरप्लस जमीनों पर कब्जा नहीं लिया जा सकता है. उक्त कानूनी प्रावधानों के आधार पर न्यायालय ने जिलाधिकारी को अतिरिक्त जमीनों पर कब्जा लेने की कार्यवाही से रोक दिया है. वहीं, याची को भी आदेश दिया है कि वह अपील के निस्तारित होने में सहयोग करे और अनावश्यक तौर पर मुकदमे को टलवाने का प्रयास न करे.
26 दिसम्बर 2020 को एडीएम प्रशासन ने राजा महमूदाबाद की लगभग 422 हेक्टेयर जमीन पर दावेदारी को खारिज कर दिया था. यह जमीनें सीतापुर, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी जनपदों में हैं.