लखनऊ: पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉ. अयूब को पुलिस ने शुक्रवार की रात उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. राजधानी के हजरतगंज थाने में शुक्रवार को डॉ. अयूब के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने, 7 सीएलए और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. दरअसल डॉक्टर अयूब ने मौलानाओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी.
इस मामले में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन अरोड़ा ने बताया कि डॉक्टर अयूब को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से जानकारी मिली कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दैनिक इंकलाब में भड़काऊ विज्ञापन दिया है. उसका हिंदी अनुवाद कराने के बाद ज्ञात हुआ कि ये संविधान के मूल भावनाओं और बाबा साहब के शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. अयूब पर धारा 203/2020 153ए 295ए 505/2 धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि निवेशक के पता करने पर विभिन्न थानों में भी ऐसी भावनाएं फैली हुई थीं, इसको लेकर कल पुलिस ने हुए रूट मार्च भी किया था.
क्या है धारा 505 की उपधारा 2 ?
विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्यता की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना. शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण आदि देना. यह गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है.