लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से मुलाकात कर एक बड़े निजी घराने के खिलाफ याचिका दाखिल की.
उन्होंने कहा कि 'वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र आता है, जिसमें ग्रेटर नोएडा के पूरे क्षेत्र में निजी वितरण कंपनी नोएडा पावर कंपनी 1993 से काम कर रही है. इसे टेकओवर करने के लिए पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने उसे नोटिस भेजा. जिस पर नोएडा पावर कंपनी ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल कर दिया. इसके विरोध में कल उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जो स्वीकार हो गई है. अब मार्च में सुनवाई होनी है, ऐसे में जब उस क्षेत्र के एक भाग पर वितरण लाइसेंस के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है, ऐसे में उस क्षेत्र के किसी भाग पर लाइसेंस की याचिका पर कोई सुनवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को निस्तारित न कर दिया जाए.'
उपभोक्ता परिषद ने यह भी गंभीर मुद्दा उठाया कि 'उत्तर प्रदेश में नोएडा क्षेत्र से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है और वहां सबसे कम वितरण हानियां हैं. अनेकों सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी बड़े निजी घराने की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती, ऐसे में एक बड़े ग्रुप की याचिका की स्वीकार्यता पर आयोग जब भी सुनवाई करे, उपभोक्ता परिषद को पक्षकार बनाए.'
परिषद अध्यक्ष ने कहा 'एक तरफ बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी और एक तरफ देश के बडे़ निजी घराने का सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त वाले वाले क्षेत्र में वितरण लाइसेंस की मांग करना, उसकी टाइमिंग के पीछे बड़ी साजिश नजर आती है. विद्युत नियामक आयोग के सामने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की टेंडर की ऊंची दर का मामला पहले से ही विचाराधीन है, ऐसे में विद्युत नियामक आयोग को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में कार्रवाई को आगे बढ़ाकर प्रदेश की जनता को लाभ देना चाहिए.'
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