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विदेश से आने वाले व्यक्तियों को आगमन से पहले देना होगा सहमति पत्र: अवनीश अवस्थी - अवनीश कुमार अवस्थी

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जारी आदेश में कहा है कि विदेश से आने वाले व्यक्तियों को आगमन से पहले सहमति पत्र देना होगा. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा.

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी
अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी
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Published : May 25, 2020, 12:35 PM IST

लखनऊः प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को कोविड-19 के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के जरिए अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी को विदशों से आने वाले व्यक्तियों के क्वारंटाइन संबंधी निर्देश दिए हैं.

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सरकार ने जारी किया पत्र.
विदेश से आने वालों को देना होगा सहमति पत्र

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि विदेश से आने वाले व्यक्तियों के आगमन से पहले एक सहमति पत्र देना अनिवार्य है. इस सहमति पत्र में बताना होगा कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा, जिसमें पहले 7 दिन संस्था के खर्च पर क्वारंटाइन रहना होगा और बाकी के 7 दिन आइसोलेशन में अपने घर पर ही रहना होगा.

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सरकार ने जारी किया पत्र
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसके अतिरिक्त मानव संकट, गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु की दशा में, गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ माता-पिता को होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिनों की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा. लॉकडाउन को लेकर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट मोड में है. किसी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन मुस्तैद हैं.

लखनऊः प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को कोविड-19 के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के जरिए अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी को विदशों से आने वाले व्यक्तियों के क्वारंटाइन संबंधी निर्देश दिए हैं.

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सरकार ने जारी किया पत्र.
विदेश से आने वालों को देना होगा सहमति पत्र

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि विदेश से आने वाले व्यक्तियों के आगमन से पहले एक सहमति पत्र देना अनिवार्य है. इस सहमति पत्र में बताना होगा कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा, जिसमें पहले 7 दिन संस्था के खर्च पर क्वारंटाइन रहना होगा और बाकी के 7 दिन आइसोलेशन में अपने घर पर ही रहना होगा.

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सरकार ने जारी किया पत्र
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसके अतिरिक्त मानव संकट, गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु की दशा में, गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ माता-पिता को होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिनों की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा. लॉकडाउन को लेकर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट मोड में है. किसी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन मुस्तैद हैं.
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