लखनऊ : प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में तकनीकी संस्थान, फार्मेसी के नए संस्थान में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की प्राविधिक शिक्षा परिषद ने मंजूरी दे दी है. इसके तहत 8 जनवरी से नए कॉलेजों की मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी जो 31 जनवरी तक चलेगी. इस संबंध में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम. देवराज की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है. प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि बीटेक और फार्मेसी कॉलेज के आवेदन के लिए कॉलेज को ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे. किसी भी कॉलेज का ऑफलाइन आवेदन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा.
प्रमुख सचिव की ओर से जारी शासनादेश में तकनीकी संस्थान व डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की बात कही गई है. तकनीकी व फार्मेसी संस्थाओं को ऑनलाइन ही एनओसी जारी किया जाएगा. 31 जनवरी तक प्राप्त सभी ऑनलाइन आवेदन के लिए संस्थाओं को ₹100 के शपथ पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. इसके बाद प्राविधिक शिक्षा परिषद इन संस्थाओं की स्क्रुटनी करने के बाद मान्यता संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगा. आवेदन स्वीकार करने व अधिकार करने की पूरी रिपोर्ट यूराइज पोर्टल पर विभाग द्वारा अपलोड कर दी जाएगी. अस्वीकार प्रस्तावों को लेकर संस्थान को संशोधित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया जाएगा. इसके बाद से फिर से संस्थाओं की स्क्रूटनी की जाएगी. स्क्रूटनी की प्रक्रिया के बाद 15 फरवरी तक सभी आवेदन ऑनलाइन जिलाधिकारी के पास भेज दिए जाएंगे अपर जिला अधिकारी के माध्यम से आवेदन करने वाले संस्थानों की भूमि और नक़्शे का वेरीफिकेशन रिपोर्ट ऑनलाइन ही अपलोड किया जाएगा. इसके बाद प्राविधिक शिक्षा सचिव 31 मार्च तक डिजिटल हस्ताक्षर से एनओसी जारी करेंगे.
अपर जिलाधिकारी और सीडीओ करेंगे भूमि और नक़्शे का वेरिफिकेशन : शासनादेश में ऑनलाइन आए डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान खोलना, नया पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी या कमी की एनओसी के लिए समिति का गठन किया गया है. इस समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी द्वारा नामित अपर जिला अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी होंगे. निदेशक प्राविधिक शिक्षा द्वारा नामित प्रधानाचार्य व हेड स्तर के एक-एक अधिकारी इसके सदस्य बनाए गए हैं. सदस्य को अपने जनपद से दूसरे जनपद की संस्थाओं के निरीक्षण के लिए भी नामित किया जाएगा. डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए बनी समिति में सभी जिला अधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिला अधिकारी अध्यक्ष होंगे. सदस्य को एकेटीयू कुलपति प्रोफेसर स्तर के लोग को नामित करेंगे.
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