लखनऊ: भोले-भाले पेंशन धारकों को फोन कर उन्हें ट्रेजरी का ऑफिसर और डायरेक्टर बताकर ऑनलाइन ठगी करने के अभियुक्त गौतम मंडल की दो अलग-अलग मामलों में जमानत अर्जियां सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने खारिज कर दी है.
अदालत के समक्ष देवघर झारखंड के रहने वाले गौतम मंडल की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जियों पर बहस करते हुए अभियोजन की ओर से बताया गया कि शिकायतकर्ता शंकर दयाल पांडेय ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा के कहा था कि वह पेंशनधारक हैं. जिसे एक व्यक्ति ने खुद को ट्रेजरी का डायरेक्टर बताते हुए फोन किया व बात करते हुए पेंशन खाते को अपडेट करने को कहा. इसी दौरान अभियुक्त ने वादी द्वारा बताए गए खाते से ऑनलाइन एक लाख 18 हजार रुपये अपने किसी खाते में ट्रांसफर कर लिए.
दूसरी घटना के अनुसार अभियुक्त गौतम मंडल ने शिकायतकर्ता गुलाब चंद्रपाल को भी ट्रेजरी ऑफिसर बताकर फोन किया तथा खाते से ऑनलाइन 9 लाख 84 हजार रुपये निकाल लिए. बताया गया कि दोनों ही मामलों में वादी पेंशनर हैं. अदालत को बताया गया कि विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. अदालत को बताया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध रांची झारखंड में भी मुकदमा दर्ज है.
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