लखनऊ: लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के निजी प्रबंधन वाले स्कूल अभिभावकों से छात्रों की फीस में परिवहन शुल्क नहीं ले सकेंगे. प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत बैठक में यह निर्देश दिए.
योजना भवन लखनऊ में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल बंद किए गए हैं. वहां ऑनलाइन माध्यम से पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए.
ऑनलाइन शिक्षण का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रखा जाए. सभी विद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए पाठ्यक्रम का अध्यापक एवं विद्यार्थियों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. कक्षा वार व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया जाए और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षा पोर्टल से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समस्त कक्षाओं के विषय वार वीडियो को डाउनलोड कर लिया जाए.
यह सभी पठन सामग्री विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी स्कूल प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वह किसी भी छात्र या छात्रा से परिवहन शुल्क की वसूली न करें. वित्तविहीन विद्यालयों में भी शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान कराए जाने का निर्देश भी दिया है.
इसे भी पढ़ें- कानपुर: मदरसे में पढ़ने वाले 6 बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव, इलाके को किया गया सील