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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा फैसला, सैनिटाइजर बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही होंगे मान्य

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Published : Mar 31, 2020, 1:08 PM IST

राजधानी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव ने आदेश दिया है कि जो भी निर्माण कंपनियां सैनिटाइजर बनाना चाहती है, वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें.

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ: कोरोना वायरस से बचाव के लिए यूपी पॉल्युशन बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी की तरफ से जारी शासनादेश में कहा गया है कि जो निर्माण इकाइयां सेनेटाइजर बनाना चाहती हैं, वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. सेनेटाइजर बनाने का काम ऑनलाइन आवेदन के साथ ही निर्माण इकाइयां शुरू कर सकती हैं.

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए सैनिटाइजर की आपूर्ति बाधित हो गई है. अधिक डिमांड होने के चलते निर्माण इकाइयां इसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रही और इसकी वजह से मार्केट में सैनिटाइजर उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है.

ऐसे में सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन को ही मान्य कर दिया है. जारी आदेशों में कहा गया है कि जो कंपनियां बनाने का काम करती हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और इसमें अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं लेनी होगी.

लखनऊ: कोरोना वायरस से बचाव के लिए यूपी पॉल्युशन बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी की तरफ से जारी शासनादेश में कहा गया है कि जो निर्माण इकाइयां सेनेटाइजर बनाना चाहती हैं, वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. सेनेटाइजर बनाने का काम ऑनलाइन आवेदन के साथ ही निर्माण इकाइयां शुरू कर सकती हैं.

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए सैनिटाइजर की आपूर्ति बाधित हो गई है. अधिक डिमांड होने के चलते निर्माण इकाइयां इसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रही और इसकी वजह से मार्केट में सैनिटाइजर उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है.

ऐसे में सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन को ही मान्य कर दिया है. जारी आदेशों में कहा गया है कि जो कंपनियां बनाने का काम करती हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और इसमें अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं लेनी होगी.

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