लखनऊ : प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 फरवरी से शरू होगी. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस बार तीन चरणों में प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश होंगे. पहले चरण में 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. प्रदेश में आरटीई के तहत करीब 4.50 लाख से अधिक सीटों पर प्रवेश होता है.
शैक्षणिक सत्र 2023-24 के तहत अभिभावक उन्हीं स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे जो उनके वार्ड में हैं. वार्ड या ग्राम पंचायत की सीमा में स्कूल न होने पर बीएसए विकल्प उपलब्ध कराएंगे. प्रदेश में मौजूदा समय में शिक्षा के अधिकार के तहत करीब 45 हजार स्कूलों के 4.5 लाख सीट ही पोर्टल पर दर्ज है, जबकि पूरे प्रदेश में आरटीई के तहत 1 लाख से अधिक स्कूल आते हैं. ऐसे में प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 6:50 लाख से अधिक होनी चाहिए, लेकिन अब तक पूरे प्रदेश में 50 हजार से अधिक स्कूलों ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है. इन स्कूलों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जल्द आवेदन करने को कहा है.
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि 'आरटीई के तहत कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा.' वहीं प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि 'तीन साल से सरकार की ओर से स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति भी नहीं मिली है.'
ये है पात्रता : एससी, एसटी और ओबीसी संवर्ग के अभिभावक, कैंसर व एचआईवी पीड़ित के बच्चों के अलावा विकलांग, निराश्रित और ट्रांसजेडर को भी लाभ मिलेगा. ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो, विकलांग और विधवा पेंशन पाने वालों के बच्चे भी लाभ ले सकेंगे.
तीन चरण में होंगे आवेदन : महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि 'पहले चरण में छह से 28 फरवरी के बीच आवेदन होंगे. एक से 10 मार्च तक आवेदन पत्रों का बीएसए सत्यापन करेंगे. लॉटरी 12 मार्च को निकलेगी. चार अप्रैल तक बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में 14 मार्च से 6 अप्रैल तक ऑनलाइन फार्म लिया जाएगा. सात से 17 अप्रैल तक सत्यापन होंगे. 19 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी, 28 अप्रैल तक प्रवेश होंगे, जबकि तीसरे चरण 20 अप्रैल से 12 मई तक होगा. सत्यापन 13 मई से 23 जून तक होगा, 25 जून को लॉटरी निकाली जाएगी और पांच जुलाई तक प्रवेश होंगे.'