यूपी में बिजली चोरों को भी राहत: एकमुश्त समाधान योजना आज से लागू, जानिए कैसे ले सकते हैं फायदा
उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को एकमुश्त समाधान योजना (One time Settlement Scheme) के जरिए बकाए से छुटकारा पाने के लिए घोषणा कर दी है. बिजली के बकाए में छूट के लिए आज (8 नवंबर) से पंजीकरण कराया जा सकता है. देखें विस्तृत खबर.
लखनऊ : बिजली विभाग ने पिछले साल की तरह ही इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के बिजली बिल बकाए वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए दीपावली से ठीक पहले एकमुश्त समाधान योजना की सौगात दी है. अब बिजली विभाग के लाखों बकाएदार अपना बकाया चुकाकर बड़ा लाभ उठा सकते हैं. 8 नवंबर से लागू हो रही एकमुश्त समाधान योजना में अगर 30 नवंबर तक बकाएदार उपभोक्ता अपना पंजीकरण करा लेंगे तो वह फायदे के हकदार होंगे. ओटीएस योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी.
जानें एकमुश्त समाधान योजना में कितना मिलेगा लाभ.
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन : उत्तर प्रदेश पाॅवर कॉरपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर उपभोक्ता अपना पंजीकरण कर सकते हैं. कल से इस योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. उपभोक्ता पाॅवर काॅरपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को पूरा विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि दिखेगी. रजिस्ट्रेशन करने के बाद उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर या वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते हैं.
जानिए किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं कितनी मिलेगी छूट
योजना के पहले चरण आठ से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने पर एक किलोवाॅट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
योजना के तहत एक किलोवाॅट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट और छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
तीन किलोवाॅट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
तीन किलोवाॅट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट और तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत और किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी.
किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी.
छह किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी.
निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक और अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट मिलेगी.
विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराना होगा. इसके बाद शेष राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त या तीन किश्तों में जमा कर सकेगा.
इस दायरे में नियमित कनेक्शन वाले उपभोक्ता आएंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है. स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण और विवादित व विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले में भी समाधान होगा.
जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी निर्गत है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
स्वयं ही कर सकते हैं बिल में संशोधन : उपभोक्ता के बिल में अगर संशोधन जरूरी है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी केन्द्रों पर जाकर या फिर अपने आप पाॅवर कॉरपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org के उपभोक्ता कार्नर-सेवा अनुरोध-बिल सुधार अनुरोध में जाकर रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है. उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है.
लखनऊ : बिजली विभाग ने पिछले साल की तरह ही इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के बिजली बिल बकाए वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए दीपावली से ठीक पहले एकमुश्त समाधान योजना की सौगात दी है. अब बिजली विभाग के लाखों बकाएदार अपना बकाया चुकाकर बड़ा लाभ उठा सकते हैं. 8 नवंबर से लागू हो रही एकमुश्त समाधान योजना में अगर 30 नवंबर तक बकाएदार उपभोक्ता अपना पंजीकरण करा लेंगे तो वह फायदे के हकदार होंगे. ओटीएस योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी.
जानें एकमुश्त समाधान योजना में कितना मिलेगा लाभ.
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन : उत्तर प्रदेश पाॅवर कॉरपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर उपभोक्ता अपना पंजीकरण कर सकते हैं. कल से इस योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. उपभोक्ता पाॅवर काॅरपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को पूरा विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि दिखेगी. रजिस्ट्रेशन करने के बाद उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर या वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते हैं.
जानिए किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं कितनी मिलेगी छूट
योजना के पहले चरण आठ से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने पर एक किलोवाॅट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
योजना के तहत एक किलोवाॅट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट और छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
तीन किलोवाॅट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
तीन किलोवाॅट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट और तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत और किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी.
किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी.
छह किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी.
निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक और अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट मिलेगी.
विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराना होगा. इसके बाद शेष राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त या तीन किश्तों में जमा कर सकेगा.
इस दायरे में नियमित कनेक्शन वाले उपभोक्ता आएंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है. स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण और विवादित व विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले में भी समाधान होगा.
जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी निर्गत है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
स्वयं ही कर सकते हैं बिल में संशोधन : उपभोक्ता के बिल में अगर संशोधन जरूरी है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी केन्द्रों पर जाकर या फिर अपने आप पाॅवर कॉरपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org के उपभोक्ता कार्नर-सेवा अनुरोध-बिल सुधार अनुरोध में जाकर रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है. उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है.