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एक लाख आवेदकों को मिला शादी अनुदान योजना का लाभ, विभाग ने जारी किए आंकड़े

योगी सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद के लिए शादी अनुदान योजना शुरु की है. इस योजना के माध्यम से आंकड़ों के अनुसार 2019-2020 में एक लाख आवेदकों को इसका लाभ मिल चुका हैं.

एक लाख आवेदकों को मिला शादी अनुदान योजना का लाभ.
एक लाख आवेदकों को मिला शादी अनुदान योजना का लाभ.
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Published : Feb 10, 2021, 8:15 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार शादी अनुदान योजना के माध्यम से निर्धन और गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराती है. सरकार की इस योजना के अंतर्गत बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपए की मदद दी जा रही है. इसमें पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है. ताकि परिजनों को विभाग के चक्कर न लगाने पड़ें.

एक लाख आवेदकों ने उठाया योजना का लाभ
विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-2020 में एक लाख आवेदक शादी अनुदान योजना का लाभ ले चुके हैं. साथ ही वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि 150000 लाख में से 4585.80 लाख का बजट माह दिसम्बर, 2020 तक शासन की तरफ से उपलब्ध कराया जा चुका है. वर्ष 2020-21 में 28 दिसम्बर 2020 तक कुल 43782 लाभार्थियों के आवेदनों को उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन स्वीकृत किया जा चुका है. जिसमें से पीएफएमएस पोर्टल से 40689 लाभार्थियों के आवेदनों को वेरीफाई किया गया है. जिलों ने 28 दिसम्बर 2020 तक कुल 10217 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अनुदान की धनराशि पीएफएमएस और ई-कुबेर के माध्यम से भेजी है. इसमें 2043.40 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं. वर्ष 2019-20 में शादी अनुदान योजना में उपलब्ध बजट 20 हजार लाख रुपए से कुल एक लाख लाभार्थियों को अनुदानित किया गया है.

विधवा आवेदक को वरीयता
शादी अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी में मदद करने के लिए एक कम्यूटरीकृत ऑनलाइन योजना है. इस योजना में आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. विवाह के लिए किये गये आवेदन में लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है. अन्य पिछडे़ वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना अनिवार्य होता है. इस योजना में पति की मौत के बाद विधवा आवेदक को वरीयता प्रदान की जाती है और इनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती. साथ ही एक ही परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान स्वीकार किया जा रहा है.

आवेदक खुद भरें ऑनलाइन फार्म
आवेदक जनसुविधा क्रेन्दों, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे के माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. किसी और के माध्यम से किये गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार शादी अनुदान योजना के माध्यम से निर्धन और गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराती है. सरकार की इस योजना के अंतर्गत बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपए की मदद दी जा रही है. इसमें पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है. ताकि परिजनों को विभाग के चक्कर न लगाने पड़ें.

एक लाख आवेदकों ने उठाया योजना का लाभ
विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-2020 में एक लाख आवेदक शादी अनुदान योजना का लाभ ले चुके हैं. साथ ही वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि 150000 लाख में से 4585.80 लाख का बजट माह दिसम्बर, 2020 तक शासन की तरफ से उपलब्ध कराया जा चुका है. वर्ष 2020-21 में 28 दिसम्बर 2020 तक कुल 43782 लाभार्थियों के आवेदनों को उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन स्वीकृत किया जा चुका है. जिसमें से पीएफएमएस पोर्टल से 40689 लाभार्थियों के आवेदनों को वेरीफाई किया गया है. जिलों ने 28 दिसम्बर 2020 तक कुल 10217 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अनुदान की धनराशि पीएफएमएस और ई-कुबेर के माध्यम से भेजी है. इसमें 2043.40 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं. वर्ष 2019-20 में शादी अनुदान योजना में उपलब्ध बजट 20 हजार लाख रुपए से कुल एक लाख लाभार्थियों को अनुदानित किया गया है.

विधवा आवेदक को वरीयता
शादी अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी में मदद करने के लिए एक कम्यूटरीकृत ऑनलाइन योजना है. इस योजना में आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. विवाह के लिए किये गये आवेदन में लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है. अन्य पिछडे़ वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना अनिवार्य होता है. इस योजना में पति की मौत के बाद विधवा आवेदक को वरीयता प्रदान की जाती है और इनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती. साथ ही एक ही परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान स्वीकार किया जा रहा है.

आवेदक खुद भरें ऑनलाइन फार्म
आवेदक जनसुविधा क्रेन्दों, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे के माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. किसी और के माध्यम से किये गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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