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Mohammad Azam Khan की सजा मामले पर बोले अखिलेश यादव, कहा-न्यायालय पर भरोसा, जनता जवाब देगी

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजमा खान और उनकी पत्नी को सात-सात साल की सजा सुना दी है. इस पर अखिलेश यादव ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए जनता के जवाब देने की बात कही है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 18, 2023, 6:10 PM IST

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा है. आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब को न्याय जरूर मिलेगा. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स् पोस्ट लिखा कि आज़म खान और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है. कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा-तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहें. इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के कई दरवाज़े खुले हैं. अखिलेश ने कहा कि ज़ुल्म करने वाले याद रखें… नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत अवाम की भी होती है.

बता दें, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को भी दोषी मानते हुए इनको भी सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है. तीनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है.

यह भी पढ़ें : जल्द रिहा हो सकते हैं अब्दुल्ला आजम खान, ये शर्त पूरी होने पर ही आएंगे सलाखों से बाहर

आजम खान व तंजीन फातिमा पर आरोप है कि उनके बेटे के दो जन्मतिथि प्रमाणपत्र बने हैं. एक नगर पालिका परिषद रामपुर व दूसरा नगर निगम लखनऊ से बनवाया गया है. दोनों में जन्म तिथि में काफी अंतर है. इस मामले पर सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया अब्दुल्लाह आजम खान के दो पासपोर्ट बनाए गए. एक एफआईआर में ऐसे आरोप लगे थे. उसमें ऐसा कहा गया है कि जब अब्दुल्लाह आजम नाबालिग थे तो मां डॉ. तंजीन फातिमा और पिता आजम खान ने उनका पासपोर्ट बनवाया था. पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1-1 -1993 थी. वर्ष 2012 में जब अब्दुल्ला आजम ने उस पासपोर्ट को रेन्यू कराया तो उन्होंने फिर से डेट ऑफ बर्थ 1-1-1993 लिखी थी. इसके बाद वादी मुकदमा पक्ष आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की. प्रकरण संज्ञान में आने पर अब्दुल्लाह आजम खान ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और एक नया पासपोर्ट बनवाया, जिसमें जन्मतिथि 30-9-1990 दर्ज है.

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा है. आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब को न्याय जरूर मिलेगा. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स् पोस्ट लिखा कि आज़म खान और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है. कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा-तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहें. इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के कई दरवाज़े खुले हैं. अखिलेश ने कहा कि ज़ुल्म करने वाले याद रखें… नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत अवाम की भी होती है.

बता दें, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को भी दोषी मानते हुए इनको भी सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है. तीनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है.

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आजम खान व तंजीन फातिमा पर आरोप है कि उनके बेटे के दो जन्मतिथि प्रमाणपत्र बने हैं. एक नगर पालिका परिषद रामपुर व दूसरा नगर निगम लखनऊ से बनवाया गया है. दोनों में जन्म तिथि में काफी अंतर है. इस मामले पर सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया अब्दुल्लाह आजम खान के दो पासपोर्ट बनाए गए. एक एफआईआर में ऐसे आरोप लगे थे. उसमें ऐसा कहा गया है कि जब अब्दुल्लाह आजम नाबालिग थे तो मां डॉ. तंजीन फातिमा और पिता आजम खान ने उनका पासपोर्ट बनवाया था. पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1-1 -1993 थी. वर्ष 2012 में जब अब्दुल्ला आजम ने उस पासपोर्ट को रेन्यू कराया तो उन्होंने फिर से डेट ऑफ बर्थ 1-1-1993 लिखी थी. इसके बाद वादी मुकदमा पक्ष आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की. प्रकरण संज्ञान में आने पर अब्दुल्लाह आजम खान ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और एक नया पासपोर्ट बनवाया, जिसमें जन्मतिथि 30-9-1990 दर्ज है.

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