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लखनऊ: CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दोषियों को गजट नोटिफिकेशन के जरिए भेजा जाएगा अंतिम नोटिस

राजधानी लखनऊ समेत तकरीबन प्रदेश के हर जिले में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे. सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा था कि नुकसान की भरपाई दोषियों की संपत्ति जब्त करके की जाएगी.

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प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी.
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Published : Jan 18, 2020, 1:43 AM IST

लखनऊः प्रदेश की राजधानी में 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस हिंसक प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ था. कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने करीब 200 उपद्रवियों की पहचान की है. पकड़े गए आरोपियों में करीब 20 आरोपी ट्रांस गोमती और बाकी के आरोपी पुराने लखनऊ के बताए जा रहे हैं.

हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ प्रशासन सख्त
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. वहीं जिला प्रशासन ने पहले 150 लोगों की पहचान की थी. उसके बाद 50 और दोषियों की शिनाख्त की गई. इन आरोपियों से करीब साढ़े चार करोड़ रुपये के नुकसान की वसूली होनी है. जिला प्रशासन ने इसके लिए पहले एक सप्ताह की समय सीमा तय की थी.

उसके बाद इस समयावधि को बढ़ा दिया गया था. इस मामले पर जब ईटीवी भारत ने एडीएम ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र से बात की तो उन्होंने बताया कि तय समय पर नोटिस का जवाब न देने पर आरोपियों को दोषी मानकर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ: अवैध रूप से टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे पुलिस ने मारा छापा

विश्व भूषण मिश्र ने जानकारी दी कि 4 जनवरी को सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया गया था कि सभी आरोपियों को रजिस्टर्ड डाक के जरिए नोटिस भेजा जाएगा. उसके बाद 17 को सुनवाई हुई. इसमें यह फैसला लिया गया कि गजट नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा. एडीएम ट्रांस गोमती ने बताया कि 24 जनवरी को जिन लोगों के जवाब आ जायेंगे, उनका संज्ञान लिया जायेगा. वहीं जिनके जवाब नहीं आएंगे उनके खिलाफ जिला प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा.

लखनऊः प्रदेश की राजधानी में 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस हिंसक प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ था. कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने करीब 200 उपद्रवियों की पहचान की है. पकड़े गए आरोपियों में करीब 20 आरोपी ट्रांस गोमती और बाकी के आरोपी पुराने लखनऊ के बताए जा रहे हैं.

हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ प्रशासन सख्त
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. वहीं जिला प्रशासन ने पहले 150 लोगों की पहचान की थी. उसके बाद 50 और दोषियों की शिनाख्त की गई. इन आरोपियों से करीब साढ़े चार करोड़ रुपये के नुकसान की वसूली होनी है. जिला प्रशासन ने इसके लिए पहले एक सप्ताह की समय सीमा तय की थी.

उसके बाद इस समयावधि को बढ़ा दिया गया था. इस मामले पर जब ईटीवी भारत ने एडीएम ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र से बात की तो उन्होंने बताया कि तय समय पर नोटिस का जवाब न देने पर आरोपियों को दोषी मानकर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी.

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विश्व भूषण मिश्र ने जानकारी दी कि 4 जनवरी को सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया गया था कि सभी आरोपियों को रजिस्टर्ड डाक के जरिए नोटिस भेजा जाएगा. उसके बाद 17 को सुनवाई हुई. इसमें यह फैसला लिया गया कि गजट नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा. एडीएम ट्रांस गोमती ने बताया कि 24 जनवरी को जिन लोगों के जवाब आ जायेंगे, उनका संज्ञान लिया जायेगा. वहीं जिनके जवाब नहीं आएंगे उनके खिलाफ जिला प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा.

Intro:विज़ुअल्स यहां से ले लें। up_luc_02_19_december_violence_shorts_7200868 on FTP लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 दिसंबर को सिटिज़न अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इस हिंसक प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ था। कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने करीब 200 उपद्रवियों की पहचान की है। पकड़े गए आरोपियों में करीब 20 आरोपी ट्रांस गोमती और बाकी के आरोपी पुराने लखनऊ के हैं। इस मामले पर एडीएम ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र ने जानकारी दी।


Body:पुराने लखनऊ में हुआ था हिंसक प्रदर्शन मोदी सरकार के सिटिज़न अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में राजधानी लखनऊ के पुराने इलाके में काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ था। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं जिला प्रशासन ने पहले 150 लोगों की पहचान की थी। उसके बाद 50 और दोषियों की शिनाख्त की थी। करीब साढ़े चार करोड़ का हुआ नुकसान बता दें 19 इन आरोपियों से करीब साढ़े चार करोड़ रुपये के नुकसान की वसूली होनी है। जिला प्रशासन ने इसके लिए पहले एक सप्ताह की समय सीमा तय की थी। उसके बाद इसको बड़ा दिया गया था। कुर्क की जाएगी संपत्ति इस मामले पर जब ईटीवी भारत संवाददाता ने जब एडीएम ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र से बात की तो उन्होंने बताया कि तय समय पर नोटिस का जवाब न देने पर आरोपियों को दोषी मानकर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। ट्रांस गोमती ने की थी 20 आरोपियों की पहचान विश्व भूषण मिश्र ने जानकारी दी कि 4 जनवरी को सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया गया था कि सभी आरोपियों को रजिस्टर्ड डाक के जरिये नोटिस भेजी जाएगी। उसके बाद 17 को सुनवाई हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि गजट नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिस भेजी जाएगी। उसके बाद की जाएगी उचित कार्रवाई एडीएम ट्रांस गोमती ने बताया कि 24 जनवरी को नीं लोगों के जवाब आ जायेंगे उनका संज्ञान लिया जायेगा। वहीं जिनके जवाब नहीं आएंगे उनके खिलाफ जिला प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा।


Conclusion:राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सिटिज़न अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा था कि नुकसान की भरपाई दोषियों की संपत्ति जब्त करके की जाएगी। अनुराग मिश्र 8318122246
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