लखनऊ: पिछले 24 दिन से चल रहे NRC और CAA के खिलाफ धरने को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास को कानूनी नोटिस जारी हुआ है. रविवार को मौलाना के घर पर चस्पा किए गए नोटिस में पुलिस प्रशासन ने उन्हें घंटाघर धरने में शरीक नहीं होने की हिदायत दी है. मौलाना ने इसपर आपत्ति जताते हुए प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं.
शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास. घंटाघर पर पिछले 24 दिनों से लगातार महिलाओं का NRC और CAA के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना जारी है. इस धरने में कई धर्मगुरु समेत बड़ी हस्तियां भी अपना समर्थन देने पहुंच रही हैं. 9 फरवरी को प्रदेश भर की महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से घंटाघर धरने में शरीक होने की बात कही गई थी. जिसके चलते पुलिस ने कई लोगों के साथ शिया धर्मगुरु और शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष, मौलाना सैफ अब्बास को धरने में शिरकत नहीं होने की हिदायत जारी की है.
शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास के घर चस्पा हुआ कानूनी नोटिस इसी सिलसिले में पुलिस ने धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास को कानूनी नोटिस जारी की गई है. मौलाना सैफ अब्बास ने अपने घर पर नोटिस चस्पा किए जाने को लेकर, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा है कि पुलिस का यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है. उनपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस का रवैया अगर उनके प्रति ऐसा है तो आम जनता के लिए किस तरह का रुख पुलिस अख्तियार करती होगी.
इसे भी पढ़ें:-कश्मीर में 2जी इंटरनेट सेवा बंद, जेकेएलएफ पर हिंसा भड़काने के प्रयास का आरोप
सहायक पुलिस आयुक्त चौक लखनऊ की ओर से जारी हुए नोटिस में साफ तौर से ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें. अगर वो कानून के खिलाफ जाते हैं और इस धरने में शामिल होते हैं तो धारा 144 का उल्लंघन होगा. साथ ही भारतीय विधान दण्ड की धारा 188 के अन्तर्गत ये दंडनीय अपराध भी माना जाएगा. जिसके तहत उनपर सख्त कर्रवाई की जाएगी.