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निर्भया केस: दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज, गृह मंत्रालय को भेजी गई फाइल

निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश की दया याचिका दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने खारिज कर दी है, जिसके बाद फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी गई और अब वह याचिका गृह मंत्रालय के पास भेज दी गई है.

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Published : Jan 16, 2020, 1:25 PM IST

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मुकेश की दया याचिका खारिज.

नई दिल्ली/लखनऊ: निर्भया गैंगरेप के चारों दोषी मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन कुमार को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है. दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर बुधवार शाम को फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी थी. गुरुवार को उपराज्यपाल कार्यालय से दोषी मुकेश की दया याचिका गृह मंत्रालय के पास भेज दी गई है.

मुकेश की दया याचिका खारिज.

दोषी विनय की याचिका भी हुई है खारिज
बता दें कि इससे पहले सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजी गई थी, जिसे राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया है. दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने विशेष टिप्पणी भी की है. गृह विभाग ने कहा है कि यह देश के सबसे घृणित मामले में से एक है और इसके दोषी की दया याचिका पर बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी.

बता दें कि निर्भया कांड के सभी दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है. जेल प्रशासन इसकी तैयारी भी कर रहा है. लेकिन जिस तरह मुकेश ने दया याचिका लगाई थी, उससे इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया था.

नई दिल्ली/लखनऊ: निर्भया गैंगरेप के चारों दोषी मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन कुमार को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है. दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर बुधवार शाम को फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी थी. गुरुवार को उपराज्यपाल कार्यालय से दोषी मुकेश की दया याचिका गृह मंत्रालय के पास भेज दी गई है.

मुकेश की दया याचिका खारिज.

दोषी विनय की याचिका भी हुई है खारिज
बता दें कि इससे पहले सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजी गई थी, जिसे राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया है. दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने विशेष टिप्पणी भी की है. गृह विभाग ने कहा है कि यह देश के सबसे घृणित मामले में से एक है और इसके दोषी की दया याचिका पर बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी.

बता दें कि निर्भया कांड के सभी दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है. जेल प्रशासन इसकी तैयारी भी कर रहा है. लेकिन जिस तरह मुकेश ने दया याचिका लगाई थी, उससे इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया था.

Intro:नई दिल्ली. दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात हुई सामूहिक दुष्कर्म कांड के चारों दोषी मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन कुमार को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई है. दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने निर्भया के हत्यारे मुकेश की दया याचिका खारिज कर बुधवार शाम को फ़ाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी थी. गुरुवार को उपराज्यपाल कार्यालय से दोषी मुकेश की दया याचिका गृह मंत्रालय के पास भेज दी है.


Body:इससे पहले दोषी विनय शर्मा की दया याचिका हो चुकी है खारिज

इससे पहले सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के जरिये राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. जिसे राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया है.

घृणित मामले में से एक

दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने विशेष टिप्पणी भी की है कहा है कि यह देश के सबसे घृणित मामले में से एक है और इसके दोषी की दया याचिका पर बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी.

अपराधिक मामले के दोषी की सजा कम करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास

किसी भी अपराधिक मामले में दोषी करार दिए जा चुके शख्स को सजा सुना दी जाती है तब उस सजा को कम करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है. इसी के तहत सामूहिक दुष्कर्म कांड के आरोपी ने पहले भी राष्ट्रपति के दया याचिका लगाई थी.


Conclusion:बता दें कि निर्भया कांड के सभी दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुना चुकी है. जेल प्रशासन इसकी तैयारी भी कर रहा है. लेकिन जिस तरह मुकेश ने दया याचिका लगाई थी उससे इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया था. अब इस पर भी विराम लग गया है.

समाप्त, आशुतोष झा
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