लखनऊः एटीएस/ एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के मामले में निरुद्ध अल कायदा माड्यूल के आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद के आतंकी तौहीद अहमद शाह को जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 11 फरवरी को तलब करने का आदेश दिया है. विशेष अदालत ने ये आदेश एनआईए की एक अर्जी पर दिया है.
एनआईए ने इस अर्जी में अभियुक्त तौहीद को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में देने की मांग की है. बुधवार को इस मामले की मुख्य विवेचनाधिकारी और आईपीएस ज्योति प्रिया सिंह की ओर से ये अर्जी दाखिल की गई है. एनआईए के विशेष वकील एमके सिंह का कहना था कि अलकायदा के माड्यूल अंसार गजवत-उल-हिंद के संगठन में सदस्यों की भर्ती के लिए फंड कैसे एकत्रित किया जाता था, अभियुक्त से इसका पता लगाना है. साथ ही यह भी जानकारी हासिल करना है कि आइईडी बनाने के लिए सामग्री कहां से लाया जाता था. उससे उन हथियारों की बरामदगी भी करानी है, जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए एकत्रित किए गए थे. 7 फरवरी को अभियुक्त तौहीद को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.
जम्मू कश्मीर के बड़गांव के रहने वाले इस अभियुक्त पर भी 15 अगस्त 2021 से पहले यूपी के संवेदनशील स्थानों पर आतंकी घटना को अंजाम देने की नाकाम योजना में शामिल होने का इल्जाम है. 11 जुलाई, 2021 को इस मामले की एफआईआर निरीक्षक सुशील कुमार सिंह ने थाना एटीएस में आईपीसी की धारा 121ए, 122, 123 और विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 13, 18, 18बी, 20, 39 व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत दर्ज कराई थी.
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एटीएस ने उसी रोज मुल्जिम मिनहाज और मुसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था. इनके पास से बारुद मय प्रेशर कुकर बम, स्वनिर्मित डेटोनेटर, 32 बोर का एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, पोटैशियम परमैगनेट व मोबाइल बरामद हुआ था. जबकि 15 जुलाई को मुल्जिम शकील, मो. मुईद व मुस्तकीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इसके बाद मामले की विवेचना एनआईए को सौंप दी गई. एनआईए इन सबके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. विवेचना के दौरान मुल्जिम तौहीद को गिरफ्तार किया.