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हाथरस मामला: हाईकोर्ट ने सुनी पीड़ित परिवार की बात, अब 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2 नवम्बर को अगली तारीख दी है. अब दो नवंबर को कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के 5 सदस्यों की बात सुनी. कोर्ट ने ACS होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के जिलाधिकारी से सवाल किए. सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने पक्ष रखा.

next hearing in high court in hathras case will be on 2 november
हाथरस मामले में हाईकोर्ट में पहले दिन की सुनवाई पूरी.
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Published : Oct 12, 2020, 6:01 PM IST

Updated : Oct 12, 2020, 6:28 PM IST

लखनऊ: हाथरस मामले में जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस राजन राय की पीठ ने सुनवाई करते हुए 2 नवंबर की अगली तारीख दी है. सरकार की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अपर महाधिवक्ता विनोद शाही सुनवाई के दौरान मौजूद रहे. सुनवाई खत्म होने के बाद विनोद शाही ने इस बात की पुष्टि की है. कोर्ट में सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने पक्ष रखा तो वहीं पीड़िता के परिवार की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता सीमा कुशवाहा मौजूद रहीं.

हाईकोर्ट में अब दो नवम्बर को होगी अगली सुनवाई.

अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी बातें कोर्ट के सामने रखी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर का समय दिया है. वहीं पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में मौजूद सीमा कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि, कोर्ट ने पीड़िता के शव को जलाए जाने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए हैं और यह कहा है कि अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करना सभी का अधिकार है.

सीमा कुशवाहा के अनुसार, कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई है. अधिकारियों ने बचाव करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने की बात कही. बचाव पक्ष की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही बिगड़ा था, तभी इस तरह की घटना हुई. लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेकर अंतिम संस्कार करना ठीक नहीं.

पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा के अनुसार, डीएम हाथरस ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हुए पीड़िता का अंतिम संस्कार करने की बात कही थी. सरकारी पक्ष ने अपनी बातें रखने के लिए अगली डेट मांगी, जिसके बाद 2 नवम्बर अगली डेट दी गई है.

  • पीड़ित परिवार ने मांग की है कि सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए। हमारी दूसरी मांग थी कि मामला यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए और तीसरी मांग यह है कि मामला जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए: #हाथरस पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा pic.twitter.com/6WMVKnUdtp

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सीमा कुशवाहा ने बताया कि पीड़ित परिवार ने मांग की है कि सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए. दूसरी मांग यह थी कि मामला यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए और तीसरी मांग यह है कि मामला जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए.

जानकारी देते संवाददाता.

हाथरस के लिए रवाना हुआ पीड़ित परिवार
पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाथरस रवाना हो गया है. इस केस की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी. आज पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए गए हैं. पीड़ित परिवार सुबह 6:00 बजे हाथरस से निकला था और करीब 11:30 मिनट पर लखनऊ के उत्तराखंड भवन में उन्हें लाया गया. करीब 2 घंटे उन्हें उत्तराखंड भवन में रोका गया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों को करीब 2:00 बजे हाईकोर्ट में पेश किया गया था. पीड़ित परिवार के सदस्यों में मृतका के माता-पिता, दो भाई और साथ में भाभी भी आई थी. सभी से बारी-बारी से पूछताछ की गई है.

लखनऊ: हाथरस मामले में जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस राजन राय की पीठ ने सुनवाई करते हुए 2 नवंबर की अगली तारीख दी है. सरकार की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अपर महाधिवक्ता विनोद शाही सुनवाई के दौरान मौजूद रहे. सुनवाई खत्म होने के बाद विनोद शाही ने इस बात की पुष्टि की है. कोर्ट में सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने पक्ष रखा तो वहीं पीड़िता के परिवार की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता सीमा कुशवाहा मौजूद रहीं.

हाईकोर्ट में अब दो नवम्बर को होगी अगली सुनवाई.

अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी बातें कोर्ट के सामने रखी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर का समय दिया है. वहीं पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में मौजूद सीमा कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि, कोर्ट ने पीड़िता के शव को जलाए जाने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए हैं और यह कहा है कि अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करना सभी का अधिकार है.

सीमा कुशवाहा के अनुसार, कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई है. अधिकारियों ने बचाव करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने की बात कही. बचाव पक्ष की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही बिगड़ा था, तभी इस तरह की घटना हुई. लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेकर अंतिम संस्कार करना ठीक नहीं.

पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा के अनुसार, डीएम हाथरस ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हुए पीड़िता का अंतिम संस्कार करने की बात कही थी. सरकारी पक्ष ने अपनी बातें रखने के लिए अगली डेट मांगी, जिसके बाद 2 नवम्बर अगली डेट दी गई है.

  • पीड़ित परिवार ने मांग की है कि सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए। हमारी दूसरी मांग थी कि मामला यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए और तीसरी मांग यह है कि मामला जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए: #हाथरस पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा pic.twitter.com/6WMVKnUdtp

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सीमा कुशवाहा ने बताया कि पीड़ित परिवार ने मांग की है कि सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए. दूसरी मांग यह थी कि मामला यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए और तीसरी मांग यह है कि मामला जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए.

जानकारी देते संवाददाता.

हाथरस के लिए रवाना हुआ पीड़ित परिवार
पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाथरस रवाना हो गया है. इस केस की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी. आज पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए गए हैं. पीड़ित परिवार सुबह 6:00 बजे हाथरस से निकला था और करीब 11:30 मिनट पर लखनऊ के उत्तराखंड भवन में उन्हें लाया गया. करीब 2 घंटे उन्हें उत्तराखंड भवन में रोका गया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों को करीब 2:00 बजे हाईकोर्ट में पेश किया गया था. पीड़ित परिवार के सदस्यों में मृतका के माता-पिता, दो भाई और साथ में भाभी भी आई थी. सभी से बारी-बारी से पूछताछ की गई है.

Last Updated : Oct 12, 2020, 6:28 PM IST
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