लखनऊ : निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई को हुई थी, जिसके बाद में यूपी में परिणाम के आधार पर शपथ ग्रहण समारोह 26 और 27 मई को आयोजित किया जाएगा. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी जिलों में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के अलावा पार्षदों और सदस्यों का शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा. आदेश के अनुसार, एक जून को लखनऊ में नगर निगम की प्रशिक्षण बैठक होगी. भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिकांश सीटों पर बहुमत प्राप्त हुआ है. सभी 17 मेयर पद प्राप्त हुए हैं, जबकि सपा और बसपा का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले में हल्का रहा है.
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अधीन प्रदेश के नगर निगमों के पार्षदों एवं महापौर तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अधीन नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो गई है. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 85 में यह प्राविधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पार्षद या महापौर निर्वाचित हो गया हो, अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उल्लिखित धारा-85 में दिये गये प्रपत्र पर शपथ लेगा. यह भी प्राविधान है कि मंडलायुक्त अथवा उनकी अनुपस्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलाएंगे. महापौर ऐसे पार्षदों को जो उपस्थित हों शपथ दिलाएंगे.
नगर पालिका का अध्यक्ष, सदस्य निर्वाचित हो जाने पर अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व दिये गये प्रपत्र पर शपथ लेगा. यह भी प्राविधान है कि जिलाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नाम उप जिलाधिकारी शपथ दिलायेंगे. प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शपथ ग्रहण की कार्यवाही 26 या 27 मई को अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराई जाएगी.