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महापौर सुषमा खरकवाल को मंडलायुक्त ने दिलाई शपथ, नगर निगम ने की खास तैयारियां

नगर निकाय चुनाव की मतगणना के बाद राजधानी में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल को मंडलायुक्त रोशन जैकब ने शपथ दिलाई.

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Published : May 26, 2023, 8:00 AM IST

Updated : May 26, 2023, 1:27 PM IST

लखनऊ : राजधानी की महापौर सुषमा खरकवाल ने शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली. मंडलायुक्त रोशन जैकब ने उनको शपथ दिलाई. समारोह का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया. कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए नगर निगम ने की खास तैयारियां की थीं. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया शामिल होने पहुंची थीं. नव निर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल ने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शहीदों की पत्नियों और पूर्व सैनिकों व वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया था. मेयर पद की शपथ लेने के बाद सुषमा खरकवाल ने देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों की विधवाओं का आशीर्वाद लिया.

निकाय चुनाव में मेयर पद का परिणाम
निकाय चुनाव में मेयर पद का परिणाम
नगर पंचायत अध्यक्ष
नगर पंचायत अध्यक्ष
परिषद अध्यक्ष के पद
परिषद अध्यक्ष के पद

निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई को हुई थी, जिसके बाद में यूपी में परिणाम के आधार पर निकायों में आज से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना है. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया था, जिसमें सभी जिलों में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के अलावा पार्षदों और सदस्यों का शपथ ग्रहण आयोजित होगा. आदेश के अनुसार, एक जून को लखनऊ में नगर निगम की प्रशिक्षण की बैठक होनी है. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिकांश सीटों पर बहुमत प्राप्त हुआ है. सभी 17 मेयर पद प्राप्त हुए हैं, जबकि सपा और बसपा का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले में हल्का रहा.

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया था कि 'उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अधीन प्रदेश के नगर निगमों के पार्षदों एवं महापौर तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अधीन नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो गई है. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 85 में यह प्राविधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पार्षद या महापौर निर्वाचित हो गया हो, अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उल्लिखित धारा-85 में दिये गये प्रपत्र पर शपथ लेगा. यह भी प्राविधान है कि मंडलायुक्त अथवा उनकी अनुपस्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलाएंगे. महापौर ऐसे पार्षदों को जो उपस्थित हों शपथ दिलाएंगे. प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शपथ ग्रहण की कार्यवाही 26 व 27 मई को अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें : लखनऊ से हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज, आयोजन से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

लखनऊ : राजधानी की महापौर सुषमा खरकवाल ने शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली. मंडलायुक्त रोशन जैकब ने उनको शपथ दिलाई. समारोह का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया. कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए नगर निगम ने की खास तैयारियां की थीं. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया शामिल होने पहुंची थीं. नव निर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल ने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शहीदों की पत्नियों और पूर्व सैनिकों व वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया था. मेयर पद की शपथ लेने के बाद सुषमा खरकवाल ने देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों की विधवाओं का आशीर्वाद लिया.

निकाय चुनाव में मेयर पद का परिणाम
निकाय चुनाव में मेयर पद का परिणाम
नगर पंचायत अध्यक्ष
नगर पंचायत अध्यक्ष
परिषद अध्यक्ष के पद
परिषद अध्यक्ष के पद

निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई को हुई थी, जिसके बाद में यूपी में परिणाम के आधार पर निकायों में आज से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना है. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया था, जिसमें सभी जिलों में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के अलावा पार्षदों और सदस्यों का शपथ ग्रहण आयोजित होगा. आदेश के अनुसार, एक जून को लखनऊ में नगर निगम की प्रशिक्षण की बैठक होनी है. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिकांश सीटों पर बहुमत प्राप्त हुआ है. सभी 17 मेयर पद प्राप्त हुए हैं, जबकि सपा और बसपा का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले में हल्का रहा.

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया था कि 'उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अधीन प्रदेश के नगर निगमों के पार्षदों एवं महापौर तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अधीन नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो गई है. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 85 में यह प्राविधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पार्षद या महापौर निर्वाचित हो गया हो, अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उल्लिखित धारा-85 में दिये गये प्रपत्र पर शपथ लेगा. यह भी प्राविधान है कि मंडलायुक्त अथवा उनकी अनुपस्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलाएंगे. महापौर ऐसे पार्षदों को जो उपस्थित हों शपथ दिलाएंगे. प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शपथ ग्रहण की कार्यवाही 26 व 27 मई को अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें : लखनऊ से हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज, आयोजन से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Last Updated : May 26, 2023, 1:27 PM IST
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