लखनऊ: केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी होने के बाद यूपी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद राज्य स्तर पर खोले जाने वाले संस्थानों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यूपी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य के लिए 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे. इसके साथ ही सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं.
15 अक्बूटर के बाद खुलेंगे स्कूल
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी की गई गाइडलाइंस में कहा है कि सभी स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य के लिए 15 अक्टूबर 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे. स्कूल संबंधित संस्थान के प्रबंधन से विचार विमर्श कर एवं स्थितियों का आकलन करते हुए खोले जा सकेंगे. इसके साथ ही ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी. जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं और कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है.
छात्र संबंधित स्कूल, शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही उपस्थित हो सकेंगे. स्कूल, शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता के सहमति से अनिवार्य नहीं कराई जा सकती. यह माता-पिता की सहमति पर ही निर्भर होगा. इसके अलावा डिग्री कॉलेज व उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए लागू किया जाएगा.
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हाल
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार स्वीमिंग पूल को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति होगी. कंटेंटमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 फीसद तक लोगों के बैठने के लिए खोला जा सकेगा. इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार खोलने की अनुमति होगी.
इसके साथ ही मनोरंजन पार्क और ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से खोला जा सकेगा. कंटेंटमेंट जॉन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. इससे अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति 15 अक्टूबर से हो सकेगी. इसमें 200 लोगों की उपस्थिति के साथ कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करना होगा.