लखनऊ : धरना प्रदर्शन कर सड़क जाम करने के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के विरुद्ध कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी (Naseemuddin Siddiqui) ने अपील दाखिल की है. सत्र अदालत ने उक्त अपील को विचारार्थ स्वीकार करते हुए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अर्थदंड की धनराशि 15 दिन में जमा करने का आदेश दिया है, साथ ही उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा भी करने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर को निचली अदालत के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी (Naseemuddin Siddiqui) समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 25-25 सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी. विशेष अदालत ने कहा था कि जुर्माने की रकम जमा न करने पर आरोपियों को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा. सजा के खिलाफ नसीमुदीन सिद्दीकी के अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आदेश दिया है कि वह 15 दिनों के अंदर अर्थदंड की धनराशि जमा करेंगे तथा अपील के दौरान जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे. अदालत के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने निचली अदालत में अर्थदंड 25 सौ रुपये जमा कर दिया. इसी के साथ-साथ उन्होंने अपनी जमानतें व बंध पत्र भी दाखिल कर दिया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
निचली अदालत ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, नौशाद अली, अतर सिंह राव एवं मेवा लाल गौतम को 18 अक्टूबर को पारित अपने निर्णय में दोषी करार दिया था. इस मामले की रिपोर्ट उप निरीक्षक शिवा साकेत सोनकर ने 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी.