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हाई कोर्ट ने निस्तारित किया अमनमणि त्रिपाठी को स्पेशल पास देने का मामला - नौतनवां सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी

नैनीताल हाई कोर्ट ने विधायक अमनमणि त्रिपाठी को स्पेशल पास देने के मामले में दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. इसके साथ ही सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय मलिमथ और नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने मुख्य सचिव और डीजीपी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

अमनमणि त्रिपाठी को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित.
अमनमणि त्रिपाठी को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित.
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Published : Jul 15, 2020, 12:10 AM IST

नैनीताल: लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को स्पेशल पास देने के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी से शिकायतकर्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है.

अमनमणि त्रिपाठी को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित.

नैनीताल हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय मलिमथ और नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता उमेश कुमार की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की रिपोर्ट 31 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: 'ब्लैक गोल्ड' की बढ़ रही 'चमक', जानिए कैसे तय होती हैं तेल की कीमतें

देहरादून निवासी उमेश शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के महराजगंज की नौतनवां सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी अपने 10 साथियों के साथ बदरीनाथ जा रहे थे, लेकिन, कर्णप्रयाग में पुलिस ने अमनमणि को आगे नहीं जाने दिया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार द्वारा 24 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था. बावजूद गाइडलाइन को दरकिनार कर उत्तराखंड सरकार द्वारा स्पेशल पास किस आधार पर और किसके द्वारा जारी किया गया है, ऐसे में पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए.

बता दें कि अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म हेतु बदरीनाथ और केदारनाथ धाम जाने के लिये विशेष पास जारी किया गया था, लेकिन कर्णप्रयाग में पुलिस ने अमनमणि को आगे नहीं जाने दिया.

नैनीताल: लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को स्पेशल पास देने के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी से शिकायतकर्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है.

अमनमणि त्रिपाठी को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित.

नैनीताल हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय मलिमथ और नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता उमेश कुमार की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की रिपोर्ट 31 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

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देहरादून निवासी उमेश शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के महराजगंज की नौतनवां सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी अपने 10 साथियों के साथ बदरीनाथ जा रहे थे, लेकिन, कर्णप्रयाग में पुलिस ने अमनमणि को आगे नहीं जाने दिया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार द्वारा 24 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था. बावजूद गाइडलाइन को दरकिनार कर उत्तराखंड सरकार द्वारा स्पेशल पास किस आधार पर और किसके द्वारा जारी किया गया है, ऐसे में पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए.

बता दें कि अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म हेतु बदरीनाथ और केदारनाथ धाम जाने के लिये विशेष पास जारी किया गया था, लेकिन कर्णप्रयाग में पुलिस ने अमनमणि को आगे नहीं जाने दिया.

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