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Lucknow Nagar Nigam : गृहकर में 10 प्रतिशत की मिलेगी छूट, जानिए किसको मिलेगी राहत

लखनऊ नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 में गृहकर (हाउस टैक्स) की छूट व्यवस्था की घोषणा कर दी है. छूट का आदेश डीएम सूर्यपाल गंगवार की ओर से जारी किया गया है.

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Published : Apr 7, 2023, 7:02 AM IST

लखनऊ : चालू वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स में पदक विजेताओं, दिव्यांगों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. डीएम सूर्यपाल गंगवार ने छूट का आदेश जारी कर दिया है. पुराने बकायों पर छूट नहीं है, उस पर ब्याज चुकाना होगा. नए आदेश के मुताबिक 10 प्रतिशत छूट 31 जुलाई तक मिलेगी. एक अगस्त से 31 दिसम्बर तक पांच प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि जनवरी बाद गृहकर में कोई रियायत नहीं मिलेगी.

नगर निगम कर्मचारियों, रिटायर कर्मियों, परमवीर चक्र, अशोक चक्र अन्य असैनिक शौर्य चक्र से सम्मानित सेनानियों, उनकी विधवाओं, आश्रितों, पत्नी नाबालिग बच्चों और अविवाहित बेटियों को भी सामान्य कर में छूट मिलेगी. यह छूट आवासीय और एक भवन पर ही मिलेगी. भारत रत्न, पुलिस शौर्य पदक, अर्जुन पदक धारक सामान्य कर से मुक्त होंगे. राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी आधी छूट पाने के अधिकारी होंगे. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनकी विधवाओं, आश्रितों के मकान भी गृहकर से मुक्त होंगे. 10 से 100 प्रतिशत दिव्यांगजन को टैक्स में शत प्रतिशत, जबकि 80 प्रतिशत से कम दिव्यांग को कर में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी.


संसाधनों से बेहतर होगी शहर की सफाई व्यवस्था : स्वच्छ भारत मिशन से निर्धारित मानको को पूर्ण करते हुए शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाये जाने के लिए सफाई संबंधी उपकरण, वाहनों तथा सुरक्षा संबंधी तथा अन्य संसाधनों को खरीदा गया है. इनमें 1000 डस्टबिन, 600 हत्थू ठेला, 40 गारबेज टिपर, 2605 फावड़ा व फावड़ी, एक कैटिल कैचिंग वाहन खरीदा गया है. संसाधनों से शहर की सफाई व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाया जाएगा. जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण में उच्च स्थान प्राप्त करने सहायता मिलेगी. इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य और वाहन एवं उपकरण क्रय किए जा रहे हैं. जिनकी डिलीवरी शीघ्र ही प्राप्त होगी.

यह भी पढ़ें : Gas Pricing Formula : गैस कीमत तय करने का फॉर्मूला बदला, CNG, पाइपलाइन वाली रसोई गैस की कीमत 10% घटेगी

लखनऊ : चालू वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स में पदक विजेताओं, दिव्यांगों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. डीएम सूर्यपाल गंगवार ने छूट का आदेश जारी कर दिया है. पुराने बकायों पर छूट नहीं है, उस पर ब्याज चुकाना होगा. नए आदेश के मुताबिक 10 प्रतिशत छूट 31 जुलाई तक मिलेगी. एक अगस्त से 31 दिसम्बर तक पांच प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि जनवरी बाद गृहकर में कोई रियायत नहीं मिलेगी.

नगर निगम कर्मचारियों, रिटायर कर्मियों, परमवीर चक्र, अशोक चक्र अन्य असैनिक शौर्य चक्र से सम्मानित सेनानियों, उनकी विधवाओं, आश्रितों, पत्नी नाबालिग बच्चों और अविवाहित बेटियों को भी सामान्य कर में छूट मिलेगी. यह छूट आवासीय और एक भवन पर ही मिलेगी. भारत रत्न, पुलिस शौर्य पदक, अर्जुन पदक धारक सामान्य कर से मुक्त होंगे. राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी आधी छूट पाने के अधिकारी होंगे. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनकी विधवाओं, आश्रितों के मकान भी गृहकर से मुक्त होंगे. 10 से 100 प्रतिशत दिव्यांगजन को टैक्स में शत प्रतिशत, जबकि 80 प्रतिशत से कम दिव्यांग को कर में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी.


संसाधनों से बेहतर होगी शहर की सफाई व्यवस्था : स्वच्छ भारत मिशन से निर्धारित मानको को पूर्ण करते हुए शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाये जाने के लिए सफाई संबंधी उपकरण, वाहनों तथा सुरक्षा संबंधी तथा अन्य संसाधनों को खरीदा गया है. इनमें 1000 डस्टबिन, 600 हत्थू ठेला, 40 गारबेज टिपर, 2605 फावड़ा व फावड़ी, एक कैटिल कैचिंग वाहन खरीदा गया है. संसाधनों से शहर की सफाई व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाया जाएगा. जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण में उच्च स्थान प्राप्त करने सहायता मिलेगी. इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य और वाहन एवं उपकरण क्रय किए जा रहे हैं. जिनकी डिलीवरी शीघ्र ही प्राप्त होगी.

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