लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जगहों पर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की गाइडलाइन जारी की है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस बारे में जानकारी दी.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खोलने के सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नर को दिशा-निर्देश दिए हैं. जारी आदेश में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी जगहों पर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जाएंगे.
कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी प्रकार की गतिविधियों को शुरू करते हुए मुख्य द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर के साथ-साथ कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी. इसके साथ ही मास्क, 2 गज की दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों का भी सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा.
जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व के आदेश के अनुसार स्विमिंग पूल आदि अभी बंद रहेंगे. मुख्य सचिव के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से भी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को खोले जाने को लेकर पुलिस कप्तानों को भी दिशा निर्देश दिए हैं.