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लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद, फिलहाल मुकुल सिंघल अध्यक्ष व संदीप दास सचिव बने रहेंगे

लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहुंच गया है. इस बार न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्धारित प्राधिकारी की नियुक्ति कर विवाद को छह सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है.

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Published : Nov 24, 2022, 10:14 PM IST

लखनऊ. लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद (lucknow golf club controversy) एक बार फिर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench of the High Court) में पहुंच गया है. इस बार न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्धारित प्राधिकारी की नियुक्ति कर विवाद को छह सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है.

साथ ही न्यायालय ने विवाद का निस्तारण होने तक मुकुल सिंघल को गोल्फ क्लब के मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष (Mukul Singhal has been appointed as the chairman of the management committee of the golf club.) तथा संदीप दास को सचिव (Secretary to Sandeep Das) के तौर पर कार्य करते रहने का निर्देश दिया है. हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मैनेजमेंट कमेटी दिन प्रतिदिन का कार्य करेगी, लेकिन बड़े नीतिगत व वित्तीय निर्णय नहीं लेगी.



यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी (Justice Neeraj Tiwari) की एकल पीठ ने लखनऊ गोल्फ क्लब की ओर से सचिव संदीप दास द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया. न्यायालय ने जिलाधिकारी, लखनऊ को भी आदेश दिया है कि गोल्फ क्लब कमेटी के विवाद के निपटारे के लिए लखनऊ में तैनात किसी उप-जिलाधिकारी की नियुक्ति बतौर निर्धारित प्राधिकारी की जाए. न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त निर्धारित प्राधिकारी छह सप्ताह में विवाद पर निर्णय ले. यह भी निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात ही निस्तारण किया जाए.

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लखनऊ. लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद (lucknow golf club controversy) एक बार फिर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench of the High Court) में पहुंच गया है. इस बार न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्धारित प्राधिकारी की नियुक्ति कर विवाद को छह सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है.

साथ ही न्यायालय ने विवाद का निस्तारण होने तक मुकुल सिंघल को गोल्फ क्लब के मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष (Mukul Singhal has been appointed as the chairman of the management committee of the golf club.) तथा संदीप दास को सचिव (Secretary to Sandeep Das) के तौर पर कार्य करते रहने का निर्देश दिया है. हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मैनेजमेंट कमेटी दिन प्रतिदिन का कार्य करेगी, लेकिन बड़े नीतिगत व वित्तीय निर्णय नहीं लेगी.



यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी (Justice Neeraj Tiwari) की एकल पीठ ने लखनऊ गोल्फ क्लब की ओर से सचिव संदीप दास द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया. न्यायालय ने जिलाधिकारी, लखनऊ को भी आदेश दिया है कि गोल्फ क्लब कमेटी के विवाद के निपटारे के लिए लखनऊ में तैनात किसी उप-जिलाधिकारी की नियुक्ति बतौर निर्धारित प्राधिकारी की जाए. न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त निर्धारित प्राधिकारी छह सप्ताह में विवाद पर निर्णय ले. यह भी निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात ही निस्तारण किया जाए.

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