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अमनमणि के मुकदमे में 30 को आएगा फैसला, 7 साल पहले दर्ज हुई थी FIR

अपहरण, फिरौती मांगने और जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोपी अमनमणि त्रिपाठी के केस में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी.

एमपी-एमएलए कोर्ट
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Published : Sep 27, 2021, 9:56 PM IST

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अपहरण के एक मामले में अमनमणि त्रिपाठी और अन्य मुल्जिमों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने फैसले के लिए 30 सितंबर की तिथि नियत की है. अमनमणि महाराजगंज के नौतनवां से निदर्लीय विधायक हैं व अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं.

इस मामले की एफआईआर 6 अगस्त 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने दर्ज कराई थी. एफआईआर में अमनमणि व उसके दो साथियों संदीप त्रिपाठी व रवि शुक्ला पर अपहरण कर फिरौती मांगने और जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाया था. विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 364, 386, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया. 28 जुलाई, 2017 को अदालत ने अमनमणि समेत तीनों अभियुक्तों पर आरोप तय किया था.

इसे भी पढे़ं-BJP विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह को MP-MLA कोर्ट ने जारी किया नोटिस



फर्जी आईबी अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज
वहीं, एक अन्य मामले में विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने फर्जी आईबी अधिकारी बनकर होटल में ठहरे यात्रियों से डॉलर, यूरो व रुपये आदि लूटने के मुकदमे में निरुद्ध अभियुक्त आशीष सिंधिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है. 23 जून, 2021 को इस मामले की एफआईआर सुनील कुमार ने थाना नाका हिण्डोला में दर्ज कराई थी. विशेष लोक अभियोजक अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक पीड़ित अपने साथियों के साथ होटल शान्ता-इन में यूरोप जाने के लिए ठहरे थे. इन सबके पास 1900 डॉलर व 750 यूरो था. खुद को आईबी अधिकारी बताकर अभियुक्त ने डॉलर और यूरो छीन लिए थे, विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अपहरण के एक मामले में अमनमणि त्रिपाठी और अन्य मुल्जिमों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने फैसले के लिए 30 सितंबर की तिथि नियत की है. अमनमणि महाराजगंज के नौतनवां से निदर्लीय विधायक हैं व अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं.

इस मामले की एफआईआर 6 अगस्त 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने दर्ज कराई थी. एफआईआर में अमनमणि व उसके दो साथियों संदीप त्रिपाठी व रवि शुक्ला पर अपहरण कर फिरौती मांगने और जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाया था. विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 364, 386, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया. 28 जुलाई, 2017 को अदालत ने अमनमणि समेत तीनों अभियुक्तों पर आरोप तय किया था.

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फर्जी आईबी अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज
वहीं, एक अन्य मामले में विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने फर्जी आईबी अधिकारी बनकर होटल में ठहरे यात्रियों से डॉलर, यूरो व रुपये आदि लूटने के मुकदमे में निरुद्ध अभियुक्त आशीष सिंधिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है. 23 जून, 2021 को इस मामले की एफआईआर सुनील कुमार ने थाना नाका हिण्डोला में दर्ज कराई थी. विशेष लोक अभियोजक अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक पीड़ित अपने साथियों के साथ होटल शान्ता-इन में यूरोप जाने के लिए ठहरे थे. इन सबके पास 1900 डॉलर व 750 यूरो था. खुद को आईबी अधिकारी बताकर अभियुक्त ने डॉलर और यूरो छीन लिए थे, विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.

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