लखनऊ: जानलेवा हमला करने के एक पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) के विशेष न्यायाधीश हरिवंश नारायण ने बीकापुर से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक जितेन्द्र सिंह बबलू समेत चार अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए में बरी कर दिया है.
वर्ष 2011 में वादी महेश चंद श्रीवास्तव ने अदालत के माध्यम से जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू, आलोक कुमार सिंह, आदित्य मोहन अरोड़ा व भीष्म सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अदालत में दी गई अर्जी में वादी ने मारपीट और जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया था. गाजीपुर थाने की पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.
अदालत ने अपने आदेश में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए कहा है कि अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन अपना पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है. उल्लेखनीय है कि जितेंद्र सिंह बबलू पर रीता बहुगुणा जोशी का लखनऊ स्थित घर जलाने का भी आरोप लग चुका है.
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