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10 वर्षीय बालिका से दुराचार के दोषी को 10 साल की कारावास

राजधानी के माल थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका से दुराचार करने वाले आरोपी को लखनऊ पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी ठहराया. इसके साथ ही दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई.

10 वर्षीय
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Published : Apr 27, 2023, 9:48 PM IST

लखनऊ: थाना माल क्षेत्र के एक गांव में रामडोल देखने गई नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी निम्बू सिंह को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गुरुवार को दोषी ठहराया. कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

अदालत के समक्ष विशेष अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह एवं सारिका मौर्य का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट 13 सितंबर 2015 को थाना माल में दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने कहा था कि उसकी 10 वर्षीय बेटी एक गांव में रामडोल का आयोजन देखने गई थी. इसी दौरान उसके गांव का रहने वाला निम्बू सिंह उसकी बेटी को झाड़ियों में खींच ले गया. जहां उसके साथ दुराचार किया. इसके साथ ही उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी.

छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज: हजरतगंज क्षेत्र में महिला को रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट करने के आरोपी इमरान की जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण कुमार पांडे का तर्क था कि डालीबाग हजरतगंज निवासी आरोपी इमरान के विरुद्ध वादिनी ने गत 12 जनवरी को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आरोपी पिछले करीब 5 साल से उसे परेशान करता है. पुलिस ने शिकायत के नाम पर मां-बाप एवं भाई को जान से मार डालने की धमकी देता है.

अदालत को यह भी बताया गया कि पीड़िता एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है तथा जब वह ड्यूटी पर जाती है तो आरोपी उसे रास्ते में रोक कर छेड़छाड़ एवं मारपीट करता है. अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि आरोप गंभीर प्रकृति का है. जिसके कारण उसे जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है.

यह भी पढ़ें- सहारनपुर में जमीन के लिए दो पक्ष में खूनी संघर्ष, 18 लोग गंभीर रूप से घायल

लखनऊ: थाना माल क्षेत्र के एक गांव में रामडोल देखने गई नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी निम्बू सिंह को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गुरुवार को दोषी ठहराया. कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

अदालत के समक्ष विशेष अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह एवं सारिका मौर्य का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट 13 सितंबर 2015 को थाना माल में दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने कहा था कि उसकी 10 वर्षीय बेटी एक गांव में रामडोल का आयोजन देखने गई थी. इसी दौरान उसके गांव का रहने वाला निम्बू सिंह उसकी बेटी को झाड़ियों में खींच ले गया. जहां उसके साथ दुराचार किया. इसके साथ ही उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी.

छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज: हजरतगंज क्षेत्र में महिला को रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट करने के आरोपी इमरान की जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण कुमार पांडे का तर्क था कि डालीबाग हजरतगंज निवासी आरोपी इमरान के विरुद्ध वादिनी ने गत 12 जनवरी को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आरोपी पिछले करीब 5 साल से उसे परेशान करता है. पुलिस ने शिकायत के नाम पर मां-बाप एवं भाई को जान से मार डालने की धमकी देता है.

अदालत को यह भी बताया गया कि पीड़िता एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है तथा जब वह ड्यूटी पर जाती है तो आरोपी उसे रास्ते में रोक कर छेड़छाड़ एवं मारपीट करता है. अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि आरोप गंभीर प्रकृति का है. जिसके कारण उसे जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है.

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