लखनऊ: अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने बापू भवन स्तिथ अपने कार्यालय में बुधवार को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में शासन स्तर के विशेष सचिव, उपसचिव, संयुक्त सचिव, अनुभाग अधिकारी, निदेशालय स्तर के स्वयं निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड़ के दोनों मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे.
बैठक में मंत्री मोहसिन रजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब लखनऊ आकर वक्फ के रिकॉर्ड, अभिलेख या आदेश की प्रति लेने की जगह जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय से ऑनलाइन अभिलेख प्राप्त किये जायेंगे. इससे लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वक्फ अधिनियम की धारा 47बी के तहत औकाफों (सम्पत्तियों) के लेखा परीक्षा हेतु प्रशासन तत्काल एक पैनल का गठन करे.
अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के निर्देश
इसी के साथ राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने दोनों बोर्डों में हुए अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और एक्सटेंशन की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अगर वक्फ अधिनियम की धारा 24 के विपरीत पाये जाते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. मोहसिन रजा ने बोर्ड के सभी अभिलेख/आदेश/धारा 37 इत्यादि के कागजों को सुरक्षित किये जाने के लिए सभी अभिलेखों को डिजिटाइजेशन किया जाने के भी निर्देश दिए.
लंबित प्रकरण के किए जाएं निस्तारण
अधिकारियों संग बैठक में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों को विकसित कर औकाफ की आमदनी बढ़ाये जाने हेतु एक समिति गठित की जाये जो अपने सुझाव सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराये. वक्फ से संबंधित प्रकरण जो न्यायालय में लम्बित हैं उनके तुरंत निस्तारण के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं.
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