लखनऊ : जिले में दुकानदार बुधलेश गुप्ता को मिलावटी हल्दी बेचने के मामले में दोषी करार दिया गया है. इसे लेकर अपर सत्र न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
क्या है मामला?
- बुधलेश गुप्ता की सआदतगंज इलाके में बड़ा चौराहा गल्लामंडी के पास दुकान थी.
- 19 जनवरी, 2011 को मिलावटी हल्दी बेचने का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र ने अभियुक्त के दुकान से पिसी हल्दी और साबुत हल्दी का नमूना लिया.
- जन विश्लेषक, वाराणसी की जांच रिपोर्ट में पिसी हल्दी में मिटेनिलयलो नामक प्रतिबंधित रंग पाया गया, जबकि साबुत हल्दी में कीट भक्षित हल्दी की मात्रा पाई गई.
- 11 अप्रैल 2011 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई.
- 25 अप्रैल 2011 को अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 272 व 273 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.