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लखनऊ : मिलावटी हल्दी बेचने के आरोपी को आजीवन कारावास

लखनऊ हाईकोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने मिलावटखोरी के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मिलावटी हल्दी बेचने का है आरोप
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Published : May 11, 2019, 6:11 AM IST

लखनऊ : जिले में दुकानदार बुधलेश गुप्ता को मिलावटी हल्दी बेचने के मामले में दोषी करार दिया गया है. इसे लेकर अपर सत्र न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

क्या है मामला?

  • बुधलेश गुप्ता की सआदतगंज इलाके में बड़ा चौराहा गल्लामंडी के पास दुकान थी.
  • 19 जनवरी, 2011 को मिलावटी हल्दी बेचने का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र ने अभियुक्त के दुकान से पिसी हल्दी और साबुत हल्दी का नमूना लिया.
  • जन विश्लेषक, वाराणसी की जांच रिपोर्ट में पिसी हल्दी में मिटेनिलयलो नामक प्रतिबंधित रंग पाया गया, जबकि साबुत हल्दी में कीट भक्षित हल्दी की मात्रा पाई गई.
  • 11 अप्रैल 2011 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई.
  • 25 अप्रैल 2011 को अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 272 व 273 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.

लखनऊ : जिले में दुकानदार बुधलेश गुप्ता को मिलावटी हल्दी बेचने के मामले में दोषी करार दिया गया है. इसे लेकर अपर सत्र न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

क्या है मामला?

  • बुधलेश गुप्ता की सआदतगंज इलाके में बड़ा चौराहा गल्लामंडी के पास दुकान थी.
  • 19 जनवरी, 2011 को मिलावटी हल्दी बेचने का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र ने अभियुक्त के दुकान से पिसी हल्दी और साबुत हल्दी का नमूना लिया.
  • जन विश्लेषक, वाराणसी की जांच रिपोर्ट में पिसी हल्दी में मिटेनिलयलो नामक प्रतिबंधित रंग पाया गया, जबकि साबुत हल्दी में कीट भक्षित हल्दी की मात्रा पाई गई.
  • 11 अप्रैल 2011 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई.
  • 25 अप्रैल 2011 को अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 272 व 273 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.

मिलावटी हल्दी बेचने के आरोपी को आजीवन कारावास
एक अन्य मामले में दुराचार के आरोपियों को आजीवन कारावस
विधि संवाददाता

लखनऊ। अपर सत्र न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने मिलावटी हल्दी बेचने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त दुकानदार बुधलेश गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर चार हजार का जुर्माना भी ठोंका है।

सरकारी वकील अभय त्रिपाठी के मुताबिक बुधलेश गुप्ता की सआदतगंज इलाके में बड़ा चैराहा गल्लामंडी के पास दुकान थी। 19 जनवरी, 2011 को मिलावटी हल्दी बेचने का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र ने  अभियुक्त की दुकान से पिसी हल्दी जबकि युगल किशोर ने साबूत हल्दी का नमूना लिया। हल्दी के दोनों नमूनों को जांच के लिए भेजा गया। जन विश्लेषक, वाराणसी की जांच रिपोर्ट में पिसी हल्दी में मिटेनिलयलो नामक प्रतिबंधित सश्लिष्ट रंग पाया गया। जबकि साबूत हल्दी में कीट भक्षित हल्दी की मात्रा पाई गई। जो साबूत हल्दी से एक प्रतिशत अधिक थी। 11 अपै्रल, 2011 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई। 25 अपै्रल, 2011 को अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 272 व 273 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

वहीं एक अन्य मामले में विशेष एडीजे हरेंद्र बहादुर सिंह ने दुराचार के अभियुक्त राम चरन राजपूत व सतीश राजपूत को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिया जाएगा।

दो जनवरी, 2014 को इस मामले की एफआईआर थाना गुड़म्बा में दर्ज कराई गई थी। सरकारी वकील जेपी सिंह के मुताबिक न्यू ईयर की पार्टी के बहाने अभियुक्त पीड़िता को मैकाले स्टैंड के पास एक खाली घर में ले गए और उसके साथ दुराचार किया। 


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Chandan Srivastava
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