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डीएम ने मानसिक मंदित महिला की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश - लखनऊ ताजा समाचार

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित राजकीय पश्चातवर्ती देख-रेख संगठन (मानसिक मंदित) में एक महिला की मौत के बाद डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मौत के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति 15 दिन के भीतर उनके कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से बयान दर्ज करा सकता है.

जिलाधिकारी लखनऊ
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Published : May 15, 2021, 10:48 PM IST

लखनऊ: जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने राजकीय पश्चातवर्ती देख-रेख संगठन (मानसिक मंदित) गोमती नगर में आवासीय मानसिक मंदित महिला शालू पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. शालू की मौत 26 अप्रैल को संबंधित आवासीय गृह में हो गई थी.

नगर मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जांच
जिलाधिकारी ने शालू की मौत की जांच का जिम्मा नगर मजिस्ट्रेट शशिभूषण राय को सौंपा है. नगर मजिस्ट्रेट के मुताबिक शालू की मौत की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी लखनऊ ने जिलाधिकारी को दी थी. 51 वर्षीय शालू की मौत पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने शनिवार को यह कदम उठाया.

15 दिन में मांगे साक्ष्य
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि शालू पूजा की मौत के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति 15 दिन के भीतर उनके कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से बयान दर्ज करा सकता है. इसके अलावा जिस किसी के पास भी इससे संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध हों उनके कार्यालय में दाखिल कर सकता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अवकाश पर कोई भी साक्ष्य न तो लिए जाएंगे और न ही कोई बयान दर्ज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस बयान के बाद सही स्थिति सामने आ सकेगी.

लखनऊ: जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने राजकीय पश्चातवर्ती देख-रेख संगठन (मानसिक मंदित) गोमती नगर में आवासीय मानसिक मंदित महिला शालू पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. शालू की मौत 26 अप्रैल को संबंधित आवासीय गृह में हो गई थी.

नगर मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जांच
जिलाधिकारी ने शालू की मौत की जांच का जिम्मा नगर मजिस्ट्रेट शशिभूषण राय को सौंपा है. नगर मजिस्ट्रेट के मुताबिक शालू की मौत की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी लखनऊ ने जिलाधिकारी को दी थी. 51 वर्षीय शालू की मौत पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने शनिवार को यह कदम उठाया.

15 दिन में मांगे साक्ष्य
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि शालू पूजा की मौत के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति 15 दिन के भीतर उनके कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से बयान दर्ज करा सकता है. इसके अलावा जिस किसी के पास भी इससे संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध हों उनके कार्यालय में दाखिल कर सकता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अवकाश पर कोई भी साक्ष्य न तो लिए जाएंगे और न ही कोई बयान दर्ज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस बयान के बाद सही स्थिति सामने आ सकेगी.

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