लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने सभी डिफॉल्टर आवंटियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना (lump sum settlement plan ओटीएस) के काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं. इसके तहत सभी बकायेदारों तक एकमुश्त समाधान योजना और विशेष निबन्धन शिविर की जानकारी पहुंचाई जाएगी. इसके लिए आईटी सेल की मदद से बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल किया जाएगा. किन्हीं परिस्थितियों में अगर बकायेदार से फोन के माध्यम से संपर्क न हो पाए तो कर्मचारी डाक से अवगत कराएंगे.
सचिव ने अफसरों को दिए निर्देश
प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार ने गुरुवार को इस सम्बंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं. सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि शासन द्वारा कोरोना काल को देखते हुए आवंटियों को समय से किश्तें न जमा करने पर दण्ड ब्याज की माफी के लिए वन टाइम सेटलमेण्ट योजना (एकमुश्त समाधान योजना) का लाभ दिनांक 31 जुलाई, 2021 तक दिए जाने का निर्णय लिया गया है. यह योजना प्राधिकरण की सभी प्रकार की आवासीय सम्पत्तियों (ग्रुप हाउसिंग सहित), समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखण्डों, चैरिटेबल संस्थाओं, नीलामी, अन्य पद्धति से आवंटित सम्पत्तियों और सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों के लिए खोली गई हैं. इसके तहत समस्त डिफॉल्टर आवंटी ओटीएस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रोसेसिंग फीस एवं प्रारम्भिक धनराशि के साथ यूको बैंक प्राधिकरण भवन गोमतीनगर में नियत अवधि के अन्दर जमा करके रसीद प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकते हैं.
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ओटीएस के आवेदन हाथों-हाथ निस्तारित हों एलडीए सचिव पवन गंगवार ने बैठक में निर्देश दिए कि ओटीएस के तहत आने वाले सभी आवेदनों को हाथों-हाथ लिया जाए. उन्होंने कहा कि लिपिक से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी इस योजना को लेकर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से कार्य करें. इसके लिए आवेदकों के फॉर्म को तुरंत ऑनलाइन फीड करके सम्बंधित अनुभाग को अविलम्ब फाइल भेज दी जाए.
सचिव ने बैठक में उपस्थित समस्त योजनाओं के अफसरों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए ओटीएस के तहत आने वाले सभी आवेदनों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए. इसके अलावा पूर्व में छूटे हुए ओटीएस के 181 आवेदनों को 21 जुलाई तक निस्तारित किए जाने के आदेश दिए गए.