लखनऊ: यूपी एड्स कंट्रोल सोसायटी ने नियमों को ध्यान में रखकर निजी ब्लड बैंकों को एनओसी जारी किया था. इसमें दूरी-मानक समेत सभी बिंदुओं की अनदेखी हुई है. अहम बात यह है कि निजी ब्लड बैंकों के पास अस्पताल न होने के बावजूद उन्हें एनओसी जारी कfया गया है. एनओसी जारी होने के एक महीने के भीतर ही ड्रग विभाग को लाइसेंस जारी करना जरूरी होता है. एड्स कंट्रोल सोसायटी के जरिए एनओसी जारी करने के बाद इन ब्लड बैंकों की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है. इसका फायदा निजी ब्लड बैंक उठा रहे हैं.
राजधानी में करीब 30 निजी ब्लड बैंकों का संचालन हो रहा है. इसमें चैरिटेबल ब्लड बैंक की तादाद करीब 20 है, जोकि बिना हॉस्पिटल के संचालित हो रहे हैं. चैरिटेबल के नाम पर खुले ब्लड बैंकों पर खून के अवैध धंधे का कारोबार हर साल पकड़ा जाता है. बावजूद इसके विभागीय अफसर आंखें मूंदे बैठे रहते हैं.
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एड्स कंट्रोल सोसायटी के जरिए एक से डेढ़ किमी की दूरी पर करीब दस से अधिक निजी ब्लड बैंक खोलने की एनओसी जारी कर दी गई है. इसमें नियमों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है. उप्र राज्य रक्त संचरण परिषद की सचिव डॉ. गीता अग्रवाल से इस मामले को लेकर कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई. लेकिन, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है.
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