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तेज आवाज में मस्जिदों में बज रहे थे लाउडस्पीकर, पुलिस ने जारी किया नोटिस

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Published : Apr 26, 2022, 8:16 PM IST

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा ने मंगलवार को पुराने लखनऊ के कैसरबाग व अमीनाबाद थाने में पैदल गस्त करने के दौरान मस्जिदों व मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर के वॉल्यूम स्तर को चेक किया. इस दौरान कई लाउडस्पीकर सामान्य मानक से भी अधिक ध्वनि कर रहे थे. इस पर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है.

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लखनऊ पुलिस

लखनऊ: योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने व लाउडस्पीकर को सामान्य मानक के अनुसार ध्वनि रखने का आदेश दिया है. इसे ध्यान में रखते हुए मंगलवार को लखनऊ पुलिस ने राजधानी की कई मस्जिदों को नोटिस देकर लाउडस्पीकर के आवाज कम करने के निर्देश दिए है. वहीं, कई मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतरवाए भी गए हैं.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा ने आज पुराने लखनऊ के कैसरबाग व अमीनाबाद थाने में पैदल गस्त करने के दौरान मस्जिदों व मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर की वॉल्यूम स्तर को चेक किया. इस दौरान कई लाउडस्पीकर सामान्य मानक से भी अधिक ध्वनि में थे जिस पर उनके द्वारा नोटिस जारी किया गया. डीसीपी सोमेन वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट व शासन दोनों का ही सख्त निर्देश है कि मानक के अनुसार तय ध्वनि के साथ ही लाउडस्पीकर बजा सकते हैं.

इसके चलते आज उनकी टीम मस्जिद, गुरुद्वारा व मंदिर समेत सभी धर्मिक स्थलों में जाकर मानक के अनुसार लाउडस्पीकर न बजाने वालों और एक से अधिक लाउडस्पीकर लगाने वालों को नोटिस दे रही है. उन्होंने बताया कि यदि कोई नोटिस के बाद भी निर्देश नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ेंः शांति समिति की बैठक के बाद बोलीं SDM, बिना अनुमति नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

दरअसल, ACS होम अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि ऐसे धर्म स्थलों की थाना स्तर पर लिस्ट बनाई जाए जहां दिए गए नियमों व आदेशों का पालन नहीं हो रहा है. इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाए. पहली रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मंडलायुक्त अपने आधीन जिलों की व पुलिस आयुक्त अपने कमिश्नरेट क्षेत्र की शासन को उपलब्ध कराएंगे.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि किस क्षेत्र में लाउडस्पीकर की आवाज कितनी हो सकती है, इसके मानक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निर्धारित हैं. इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डीबी और रात में 70 डीबी, कामर्शियल एरिया में दिन में 65 डीबी और रात में 55 डीबी, रेजीडेंशियल एरिया में दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी और साइलेंस जोन में दिन में 50 डीबी और रात में 40 डीबी वॉल्यूम के साथ ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं.

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लखनऊ: योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने व लाउडस्पीकर को सामान्य मानक के अनुसार ध्वनि रखने का आदेश दिया है. इसे ध्यान में रखते हुए मंगलवार को लखनऊ पुलिस ने राजधानी की कई मस्जिदों को नोटिस देकर लाउडस्पीकर के आवाज कम करने के निर्देश दिए है. वहीं, कई मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतरवाए भी गए हैं.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा ने आज पुराने लखनऊ के कैसरबाग व अमीनाबाद थाने में पैदल गस्त करने के दौरान मस्जिदों व मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर की वॉल्यूम स्तर को चेक किया. इस दौरान कई लाउडस्पीकर सामान्य मानक से भी अधिक ध्वनि में थे जिस पर उनके द्वारा नोटिस जारी किया गया. डीसीपी सोमेन वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट व शासन दोनों का ही सख्त निर्देश है कि मानक के अनुसार तय ध्वनि के साथ ही लाउडस्पीकर बजा सकते हैं.

इसके चलते आज उनकी टीम मस्जिद, गुरुद्वारा व मंदिर समेत सभी धर्मिक स्थलों में जाकर मानक के अनुसार लाउडस्पीकर न बजाने वालों और एक से अधिक लाउडस्पीकर लगाने वालों को नोटिस दे रही है. उन्होंने बताया कि यदि कोई नोटिस के बाद भी निर्देश नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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दरअसल, ACS होम अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि ऐसे धर्म स्थलों की थाना स्तर पर लिस्ट बनाई जाए जहां दिए गए नियमों व आदेशों का पालन नहीं हो रहा है. इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाए. पहली रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मंडलायुक्त अपने आधीन जिलों की व पुलिस आयुक्त अपने कमिश्नरेट क्षेत्र की शासन को उपलब्ध कराएंगे.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि किस क्षेत्र में लाउडस्पीकर की आवाज कितनी हो सकती है, इसके मानक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निर्धारित हैं. इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डीबी और रात में 70 डीबी, कामर्शियल एरिया में दिन में 65 डीबी और रात में 55 डीबी, रेजीडेंशियल एरिया में दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी और साइलेंस जोन में दिन में 50 डीबी और रात में 40 डीबी वॉल्यूम के साथ ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं.

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