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लखनऊ में दो गोवंश तस्कर गिरफ्तार, 19 बैल बरामद

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Published : Nov 11, 2020, 8:18 AM IST

राजधानी लखनऊ के काकोरी थाने में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर पुलिस ने एक कंटेनर में लदे 19 बैल बरामद किए हैं. साथ ही दो गोवंश तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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काकोरी थाना.

लखनऊ : राजधानी के ककोरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर में लदे 19 गोवंश बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने सभी को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है.

दरअसल, ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ के काकोरी थाने के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे का है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स से 200 मीटर की दूरी पर कंटेनर में भरे 19 गौवंश (बैल) गाड़ी नम्बर HR 55 M4621 की बरामदगी करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया. ये सभी बैलों को किसी दूसरी जगह कटने के लिए जा रहे थे. गिरफ्तार अभियुक्त तसलीम पुत्र रावअकबर 28 वर्ष नि. सिकन्दरपुर भैंसबल थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड का रहने वाला है. वहीं अभियुक्त मो. मुकीम पुत्र मुबारिक 50 वर्ष नि. मनियावाला थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर का रहने वाला है. थानाध्यक्ष प्रमेन्द्र कुमार सिंह ने बताया ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

लखनऊ : राजधानी के ककोरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर में लदे 19 गोवंश बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने सभी को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है.

दरअसल, ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ के काकोरी थाने के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे का है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स से 200 मीटर की दूरी पर कंटेनर में भरे 19 गौवंश (बैल) गाड़ी नम्बर HR 55 M4621 की बरामदगी करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया. ये सभी बैलों को किसी दूसरी जगह कटने के लिए जा रहे थे. गिरफ्तार अभियुक्त तसलीम पुत्र रावअकबर 28 वर्ष नि. सिकन्दरपुर भैंसबल थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड का रहने वाला है. वहीं अभियुक्त मो. मुकीम पुत्र मुबारिक 50 वर्ष नि. मनियावाला थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर का रहने वाला है. थानाध्यक्ष प्रमेन्द्र कुमार सिंह ने बताया ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

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