ETV Bharat / state

जर्जर भवन में चल रहे विद्यालय का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, निरीक्षण का दिया आदेश - लखनऊ खबर

राजधानी में सौ साल पुराने जर्जर भवन में चल रहे प्राथमिक विद्यालय (primary school) पर हाईकोर्ट (high court) ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने वजीरगंज प्राथमिक विद्यालय प्रथम और द्वितीय के भवन के निरीक्षण का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया है.

जर्जर भवन.
जर्जर भवन.
author img

By

Published : Jul 26, 2021, 10:31 PM IST

लखनऊ: राजधानी में सौ साल पुराने जर्जर भवन में चल रहे प्राथमिक विद्यालय (primary school) पर हाईकोर्ट (high court) की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिया है. न्यायालय ने वजीरगंज प्राथमिक विद्यालय प्रथम और द्वितीय के भवन के निरीक्षण का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया है. वहीं, जिलाधिकारी लखनऊ को भवन के टेक्निकल निरीक्षण के संबंध में सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने भारत जन गौरव मंच की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया.

मंच की ओर से अधिवक्ता आकाश दीक्षित ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि वजीरगंज थाने के बगल स्थित उक्त प्राथमिक विद्यालय जिस इमारत में चल रहा है, वह सौ साल से अधिक पुरानी और जर्जर है. उक्त इमारत की तस्वीरें पेश करते हुए कहा गया कि इमारत में जगह-जगह दरारें हैं और इसकी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं. इमारत के सामने मलबा पड़ा हुआ है. ऐसे में उक्त इमारत में बच्चों को पढ़ाना खतरनाक है.

पढ़ें: मुआवजे के आदेश को चुनौती देना इंश्योरेंस कम्पनी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

याचिका में उक्त इमारत में बच्चों की कक्षाएं चलाने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है. साथ ही विद्यालय को किसी सुरक्षित इमारत में स्थानांतरित करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई है. न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत उपरोक्त आदेश के साथ-साथ नगर आयुक्त लखनऊ को इमारत के बाहर से मलबा हटाने का भी आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

लखनऊ: राजधानी में सौ साल पुराने जर्जर भवन में चल रहे प्राथमिक विद्यालय (primary school) पर हाईकोर्ट (high court) की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिया है. न्यायालय ने वजीरगंज प्राथमिक विद्यालय प्रथम और द्वितीय के भवन के निरीक्षण का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया है. वहीं, जिलाधिकारी लखनऊ को भवन के टेक्निकल निरीक्षण के संबंध में सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने भारत जन गौरव मंच की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया.

मंच की ओर से अधिवक्ता आकाश दीक्षित ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि वजीरगंज थाने के बगल स्थित उक्त प्राथमिक विद्यालय जिस इमारत में चल रहा है, वह सौ साल से अधिक पुरानी और जर्जर है. उक्त इमारत की तस्वीरें पेश करते हुए कहा गया कि इमारत में जगह-जगह दरारें हैं और इसकी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं. इमारत के सामने मलबा पड़ा हुआ है. ऐसे में उक्त इमारत में बच्चों को पढ़ाना खतरनाक है.

पढ़ें: मुआवजे के आदेश को चुनौती देना इंश्योरेंस कम्पनी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

याचिका में उक्त इमारत में बच्चों की कक्षाएं चलाने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है. साथ ही विद्यालय को किसी सुरक्षित इमारत में स्थानांतरित करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई है. न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत उपरोक्त आदेश के साथ-साथ नगर आयुक्त लखनऊ को इमारत के बाहर से मलबा हटाने का भी आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.