ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट तक बनने वाले फ्लाईओवर के निर्माण पर मांगा जवाब - एलिवेटेड फ्लाईओवर का मामला

हाईकोर्ट (high court) की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से राजधानी के अमर शहीद पथ से चौधरी चरण (chaudhary charan singh airport) सिंह एयरपोर्ट के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर के संबंध में जवाब तलब किया है.

लखनऊ हाईकोर्ट.
लखनऊ हाईकोर्ट.
author img

By

Published : Jul 26, 2021, 9:08 PM IST

Updated : Jul 26, 2021, 10:33 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट (high court) की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से राजधानी के अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट (chaudhary charan singh airport) के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर के संबंध में जवाब तलब किया है. न्यायालय ने पूछा है कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा. इसके साथ ही न्यायालय ने फ्लाईओवर की लागत तीन गुना बढ़ने और इसके लिए जिम्मेदारी तय किए जाने व अन्य बिंदुओं पर भी निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश सरकारी वकील को दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की याचिका पर पारित किया.

याचिका में उक्त फ्लाईओवर को पूरा कराने का आदेश देने के साथ-साथ फ्लाईओवर के निर्माण की लागत तीन गुना बढ़ जाने और निर्माण में देरी का मुद्दा भी उठाया गया. कहा गया कि निर्माण की लागत अब तक तीन गुना तक बढ़ चुकी है. इसके लिए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

पढ़ें: मुआवजे के आदेश को चुनौती देना इंश्योरेंस कम्पनी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

याचिका में इन सभी मुद्दों पर जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की भी मांग की गई. याचिका में यह भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग को अब तक फ्लाईओवर के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की गई है. याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने राज्य सरकार समेत संबंधित विभागों को मामले में निर्देश प्राप्त कर जवाब देने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी.

लखनऊ: हाईकोर्ट (high court) की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से राजधानी के अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट (chaudhary charan singh airport) के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर के संबंध में जवाब तलब किया है. न्यायालय ने पूछा है कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा. इसके साथ ही न्यायालय ने फ्लाईओवर की लागत तीन गुना बढ़ने और इसके लिए जिम्मेदारी तय किए जाने व अन्य बिंदुओं पर भी निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश सरकारी वकील को दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की याचिका पर पारित किया.

याचिका में उक्त फ्लाईओवर को पूरा कराने का आदेश देने के साथ-साथ फ्लाईओवर के निर्माण की लागत तीन गुना बढ़ जाने और निर्माण में देरी का मुद्दा भी उठाया गया. कहा गया कि निर्माण की लागत अब तक तीन गुना तक बढ़ चुकी है. इसके लिए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

पढ़ें: मुआवजे के आदेश को चुनौती देना इंश्योरेंस कम्पनी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

याचिका में इन सभी मुद्दों पर जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की भी मांग की गई. याचिका में यह भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग को अब तक फ्लाईओवर के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की गई है. याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने राज्य सरकार समेत संबंधित विभागों को मामले में निर्देश प्राप्त कर जवाब देने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी.

Last Updated : Jul 26, 2021, 10:33 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.