लखनऊः अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र द्वितीय ने जबरिया वसूली के एक मामले में वांछित महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ कुर्की से पहले की कार्रावाई का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. उन्होंने यह आदेश मामले के विवेचक और क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ तेज बहादुर सिंह की अर्जी पर दिया है.
फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने अर्जी पर वर्चुअल बहस की. उनका कहना था कि 10 सितंबर, 2020 को ट्रक मालिक सीपी पांडेय ने घटना की एफआईआर महोबा के थाना कोतवाली में आईपीसी की धारा 384 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में दर्ज कराई थी. विवेचना के क्रम में अभियुक्त मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी के काफी प्रयास किए जा रहे हैं.
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बीते 28 मई को अदालत से पाटीदार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. उल्लेखनीय है कि महोबा के एक क्रेशर व्यापारी इंद्रकात त्रिपाठी से भी अवैध वसूली और उनकी मौत के मामले में मणिलाल पाटीदार के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी है. 11 सिंतबर, 2020 को इस मामले की नामजद एफआईआर मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने महोबा के थाना कबरई में दर्ज कराई थी.