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अब तक क्यों नहीं भरे गए को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग के पदः हाईकोर्ट - लखनऊ हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग में चल रहे रिक्त पदों को अब तक न भरे जाने पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने प्रमुख सचिव को-ऑपरेटिव को दो सप्ताह में इस सम्बंध में स्पष्टी करण देने का आदेश दिया है.

लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Jul 3, 2021, 1:19 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग में चल रहे रिक्त पदों को अब तक न भरे जाने पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने प्रमुख सचिव को-ऑपरेटिव को दो सप्ताह में इस सम्बंध में स्पष्टी करण देने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अशोक कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर पारित किया. याची का कहना है कि को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग में कई महत्वपूर्ण पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं. आशंका जताई गई है कि उक्त पदों के रिक्त होने के कारण सोसायटी के चुनाव ठीक तरीके से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को हटाने पर लगाई रोक

याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 जुलाई 2019 को ही न्यायालय ने जवाब मांगा था. पुनः 9 मार्च 2021 को मामले की सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार के अधिवक्ता को समुचित निर्देश प्राप्त कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया था. बावजूद इसके स्पष्ट जवाब न आने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने आयोग के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी है. न्यायालय ने पूछा है कि आखिर किन वजहों से आज तक आयोग के रिक्त पदों को नहीं भरा गया, सरकारी वकील प्रमुख सचिव से निर्देश प्राप्त कर इस सम्बंध में अवगत कराएं.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग में चल रहे रिक्त पदों को अब तक न भरे जाने पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने प्रमुख सचिव को-ऑपरेटिव को दो सप्ताह में इस सम्बंध में स्पष्टी करण देने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अशोक कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर पारित किया. याची का कहना है कि को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग में कई महत्वपूर्ण पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं. आशंका जताई गई है कि उक्त पदों के रिक्त होने के कारण सोसायटी के चुनाव ठीक तरीके से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं.

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याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 जुलाई 2019 को ही न्यायालय ने जवाब मांगा था. पुनः 9 मार्च 2021 को मामले की सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार के अधिवक्ता को समुचित निर्देश प्राप्त कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया था. बावजूद इसके स्पष्ट जवाब न आने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने आयोग के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी है. न्यायालय ने पूछा है कि आखिर किन वजहों से आज तक आयोग के रिक्त पदों को नहीं भरा गया, सरकारी वकील प्रमुख सचिव से निर्देश प्राप्त कर इस सम्बंध में अवगत कराएं.

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