लखनऊः दोस्त की ही बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यदि अभियुक्त जमानत पर बाहर आएगा तो पीड़िता पर दबाव डालने के लिए उसे परेशान कर सकता है. जनपद न्यायधीश सर्वेश कुमार ने यह टिप्पणी करते हुए अभियुक्त दिवाकर सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गम्भीर करार दिया है. कोर्ट ने आगे कहा है कि यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. लिहाजा अर्जी निरस्त की जाती है.
इस मामले की एफआईआर पीड़िता के भाई ने 1 अगस्त 2021 को दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. अभियुक्त पीड़िता के भाई का व्यवसायिक दोस्त था और घर आना-जाना था. इसी दौरान 28 जून 2021 को पीड़िता जब उसके लिए चाय बनाकर लाई, तो उसने चुपके से उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया. थोड़ी देर बाद दोस्त की बहन के साथ दुराचार कर उसका वीडियो भी बना लिया. इस दौरान घर में पीड़िता के अलावा कोई नहीं था. इसके बाद वीडियो के आधार पर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा और आए दिन दुष्कर्म करता रहा. साथ ही बताने पर जानमाल की धमकी भी दी. तंग आकर पीड़िता ने अपने परिवार वालों को पूरी बात बताई. इसके बाद पीड़िता के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी.