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स्टार ऑटो कैब्स के निदेशकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज- लाखों की धोखाधड़ी का है आरोप - आज की कोर्ट की खबरें

ऑटो कैब्स कम्पनी खोलकर लोगों को निवेश के लिए आमंत्रित कर, उनसे धोखाधड़ी करने के मामले में कम्पनी के दो निदेशकों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने यह आदेश स्टार ऑटो कैब्स कम्पनी के निदेशक रीना अटल व मृणाल अटल की जमानत अर्जी पर पारित किया.

लखऊ जिला कोर्ट की खबरें
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Published : Dec 7, 2021, 10:35 PM IST

लखनऊ : अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने ऑटो कैब्स कम्पनी खोलकर लोगों को निवेश के लिए आमंत्रित कर, उनसे धोखाधड़ी करने के मामले में कम्पनी के दो निदेशकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने यह आदेश स्टार ऑटो कैब्स कम्पनी के निदेशक रीना अटल व मृणाल अटल की जमानत अर्जी पर पारित किया.


अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए, कोर्ट में सरकारी वकील अरुण पांडेय और दुष्यंत मिश्र ने दलील दी कि वादी आदित्य नारायण ने हजरतगंज में 6 मार्च 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने टेक कुमार प्लाजा स्थित स्टार ऑटो कैब्स में 18 लाख रुपये का निवेश किया था. उसे लाभ का आश्वासन दिया गया था. साथ ही कम्पनी ने निवेश किये गए धन की वापसी के लिए एडवांस चेक भी दिया था. आरोप है कि 3 मार्च 2011 को चेक को खाते में वादी ने लगाया तो चेक बाउंस हो गया. इस पर वादी कम्पनी के कार्यालय पहुंचा तो अभियुक्तों ने वादी को जानमाल की धमकी दी.

इसे भी पढे़ं- बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ पर हत्या के मामले में आरोप तय

मैनेजिंग डायरेक्टर को मिली तीन साल की सजा

लखनऊ : एक अन्य आपराधिक मामले में सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडेय ने कूटरचित दस्तावेज का असली रुप में इस्तेमाल करने के अभियुक्त मेसर्स कानपुर कोलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बृजेश तिवारी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा नयागंज के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.

26 सितंबर, 2003 को सीबीआई ने इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु की और अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अभियुक्त को जमानत हासिल हो गई है.

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लखनऊ : अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने ऑटो कैब्स कम्पनी खोलकर लोगों को निवेश के लिए आमंत्रित कर, उनसे धोखाधड़ी करने के मामले में कम्पनी के दो निदेशकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने यह आदेश स्टार ऑटो कैब्स कम्पनी के निदेशक रीना अटल व मृणाल अटल की जमानत अर्जी पर पारित किया.


अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए, कोर्ट में सरकारी वकील अरुण पांडेय और दुष्यंत मिश्र ने दलील दी कि वादी आदित्य नारायण ने हजरतगंज में 6 मार्च 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने टेक कुमार प्लाजा स्थित स्टार ऑटो कैब्स में 18 लाख रुपये का निवेश किया था. उसे लाभ का आश्वासन दिया गया था. साथ ही कम्पनी ने निवेश किये गए धन की वापसी के लिए एडवांस चेक भी दिया था. आरोप है कि 3 मार्च 2011 को चेक को खाते में वादी ने लगाया तो चेक बाउंस हो गया. इस पर वादी कम्पनी के कार्यालय पहुंचा तो अभियुक्तों ने वादी को जानमाल की धमकी दी.

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मैनेजिंग डायरेक्टर को मिली तीन साल की सजा

लखनऊ : एक अन्य आपराधिक मामले में सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडेय ने कूटरचित दस्तावेज का असली रुप में इस्तेमाल करने के अभियुक्त मेसर्स कानपुर कोलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बृजेश तिवारी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा नयागंज के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.

26 सितंबर, 2003 को सीबीआई ने इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु की और अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अभियुक्त को जमानत हासिल हो गई है.

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