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संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश - Aam Aadmi Party

लखनऊ एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में गैर हाजिर रहने पर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. मामले की एफआईआर 12 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में आप सांसद के विवादास्पद बयानों के मद्देनजर दर्ज कराई गई थी.

aap mp Sanjay Singh
आप सांसद संजय सिंह
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Published : Feb 2, 2021, 9:16 PM IST

लखनऊ: एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में गैर हाजिर रहने पर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के 17 फरवरी को होगी. मामले की एफआईआर 12 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में आप सांसद के कुछ विवादास्पद बयानों के मद्देनजर दर्ज कराई गई थी. मंगलवार को विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान संजय सिंह की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई. अर्जी में कहा गया कि इस मामले में हाईकोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लिहाजा उन्हें उपस्थित होने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए. विशेष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने संजय सिंह की अर्जी पर कहा कि इससे पहले भी अभियुक्त की हाजिरी माफी की गई. अर्जी पोषणीयता के आभाव में खारिज हो चुकी है. बावजूद इसके अभियुक्त द्वारा हाजिरी माफी की अर्जी दी जा रही है, जबकि अभियुक्त ने इस मामले में जमानत तक नहीं कराई है.

संजय सिंह की इसी मामले में याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है. इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 505(1) और 505(2) में अदालत में चर्जशीट दाखिल की है.

लखनऊ: एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में गैर हाजिर रहने पर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के 17 फरवरी को होगी. मामले की एफआईआर 12 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में आप सांसद के कुछ विवादास्पद बयानों के मद्देनजर दर्ज कराई गई थी. मंगलवार को विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान संजय सिंह की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई. अर्जी में कहा गया कि इस मामले में हाईकोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लिहाजा उन्हें उपस्थित होने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए. विशेष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने संजय सिंह की अर्जी पर कहा कि इससे पहले भी अभियुक्त की हाजिरी माफी की गई. अर्जी पोषणीयता के आभाव में खारिज हो चुकी है. बावजूद इसके अभियुक्त द्वारा हाजिरी माफी की अर्जी दी जा रही है, जबकि अभियुक्त ने इस मामले में जमानत तक नहीं कराई है.

संजय सिंह की इसी मामले में याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है. इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 505(1) और 505(2) में अदालत में चर्जशीट दाखिल की है.

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